कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व TMC सांसद की आलोचना वाले BJP नेता के इंटरव्यू पर पत्रकार के खिलाफ दर्ज मानहानि एफआईआर में कार्यवाही पर रोक लगाई

Shahadat

26 Dec 2023 9:42 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व TMC सांसद की आलोचना वाले BJP नेता के इंटरव्यू पर पत्रकार के खिलाफ दर्ज मानहानि एफआईआर में कार्यवाही पर रोक लगाई

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षद का इंटरव्यू लेने के लिए 'बोंगो टीवी' की पत्रकार रोजिना रहमान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन्होंने पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) संसद सदस्य (एमपी) के संबंध में आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए थे।

    रहमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 और 505 (2) सपठित धारा 120बी के तहत दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उनके समाचार चैनल ने पूर्व टीएमसी सांसद कुणाल घोष (प्रतिवादी नंबर 6) के बारे में भ्रामक और झूठे बयान प्रकाशित और प्रसारित किए।

    यह आरोप लगाया गया कि रहमान ने भाजपा के पार्षद और सोशल मीडिया पैनलिस्ट सजल घोष का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने टीएमसी नेता (प्रतिवादी नंबर 6) को चोर, नीच व्यक्ति और अनपढ़ के रूप में संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाया।

    कथित तौर पर, इंटरव्यू में घोष ने प्रतिवादी नंबर 6 पर कई लोगों की आत्महत्या के पीछे एकमात्र कारण होने का भी आरोप लगाया और एफआईआर में पत्रकार पर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने और प्रतिवादी नंबर 6 को बदनाम करने के लिए इस इंटरव्यू को प्रसारित करने का आरोप लगाया गया।

    इस संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता (पत्रकार रोजिना रहमान) को धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

    अदालत के समक्ष उनके वकील ने तर्क दिया कि पत्रकार होने के नाते याचिकाकर्ता ने केवल विपक्षी राजनीतिक दल से संबंधित राजनीतिक व्यक्तित्व का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने प्रतिवादी नंबर 6 के खिलाफ कुछ बयान दिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं पाई जा सकती।

    आगे यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने ऐसे शब्द बोले थे, उसे आरोपी नहीं बनाया गया। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

    तर्क दिया गया कि दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का आरोप लगाने वाला कोई भी मामला एफआईआर के माध्यम से दर्ज नहीं किया जा सकता है और धारा 505 (2) के तहत कोई भी मामला कथित तौर पर दो समूहों, धर्म, नस्ल के बीच दुश्मनी पैदा करने या भड़काने के लिए नहीं बनाया गया है। इस तरह का आधार सबसे अच्छे रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर किया गया व्यक्तिगत आक्षेप है।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 6 की ओर से पेश वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि याचिका के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया। इसलिए हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस जय सेनगुप्ता की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का उपयोग करके आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आवेदन विचार योग्य हैं।

    न्यायालय ने कहा,

    “वास्तव में इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालत का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को थोड़ा और करीब से देखे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तुच्छ या कष्टप्रद तीन कार्यवाहियों में न्यायालय अन्य उपस्थित परिस्थितियों को देखने और पंक्तियों के बीच में पढ़ने का प्रयास करने के लिए बाध्य है।”

    इसके अलावा, कोर्ट ने इसे भी आश्चर्यजनक बताया कि जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर आक्षेप लगाए, उसे इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। इसके बजाय केवल एंकर/पत्रकार को दोषी ठहराया गया।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि मानहानि का मामला केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की याचिका दर्ज करके ही शुरू किया जा सकता है, न कि एफआईआर के माध्यम से, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया (सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के आधार पर 2016)।

    आईपीसी की धारा 505 (2) के आह्वान के संबंध में अदालत ने कहा कि कथित अपराध नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे दो अलग-अलग समूह नहीं हैं, जिनके बीच कथित तौर पर जाति या धर्म आदि के आधार पर दुश्मनी पैदा की जा सकती है या बढ़ावा दिया जा सकता है।

    इसे देखते हुए अदालत ने एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले को 19 जनवरी, 2024 को 'आदेशों के लिए' शीर्षक के तहत अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

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