बॉम्बे हाईकोर्ट ने राइफल शूटर के पीएचडी एडमिशन को रद्द करने को बरकरार रखा, प्रवेश परीक्षा पास किए बिना दिया गया था एडमिशन

LiveLaw News Network

7 Feb 2024 7:45 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने राइफल शूटर के पीएचडी एडमिशन को रद्द करने को बरकरार रखा, प्रवेश परीक्षा पास किए बिना दिया गया था एडमिशन

    बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के आधार पर एक विशेष मामले के रूप में पीएचडी प्रवेश परीक्षा (पीईटी) पास किए बिना मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रोग्राम में भर्ती एक राइफल शूटर के प्रवेश को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा।

    जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ ने कहा कि पीईटी पास करना अनिवार्य है और हालांकि यह 2016 से 2021 तक आयोजित नहीं किया गया होगा, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुलपति द्वारा प्रवेश देना उचित नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    “हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि याचिकाकर्ता का प्रवेश पीएचडी में पिछले दरवाजे से प्रवेश था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2016 से 2021 तक पीईटी आयोजित नहीं किया गया था। यह एक सच्चा तथ्य प्रतीत होता है लेकिन इसे कुलपति द्वारा पीएचडी के लिए प्रवेश देने के लिए उचित आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।...उक्त अवधि के दौरान ऐसे कई छात्र हो सकते हैं जो पीईटी आयोजित न होने के कारण वंचित रह गए होंगे। इस आधार पर हर किसी को प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। कुलपति को किसी विशेष अधिकार के अभाव में पूरी प्रक्रिया शुरू से ही दूषित हो जाती है।"

    शिल्पा चव्हाण ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर विश्वविद्यालय द्वारा 6 जून, 2023 को जारी उस पत्र को रद्द करने की मांग की, जिसमें पीएचडी पाठ्यक्रम में उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया था। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को पीएचडी की डिग्री में दाखिला लेने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने 2018 में एमएससी बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और उसी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने का इरादा रखती थी। वह राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी थीं, उन्हें राइफल शूटिंग में रजत पदक से सम्मानित किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने कुलपति के कोटे से बॉटनी में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया था और मांग की थी कि राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में उनकी उत्कृष्टता के कारण उन्हें एक विशेष मामले के रूप में माना जाए।

    विश्वविद्यालय ने उन्हें 2019 में एक विशेष मामले के रूप में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया, जिससे उन्हें डॉ. नारायण पांडुरे के मार्गदर्शन में अपना शोध करने की अनुमति मिली। हालांकि, पिछले साल उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय का निर्णय मनमाना था और उसके करियर की उन्नति के लिए हानिकारक था, यह देखते हुए कि उसने पहले ही अपना शोध पूरा कर लिया था और थीसिस जमा कर दी थी।

    हालांकि, विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि उनका प्रवेश यूजीसी नियमों के अनुरूप नहीं था, जिनके तहत केवल पीएचडी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश की आवश्यकता होती है, जिसके बाद विश्वविद्यालय की अनुसंधान मान्यता समिति (आरआरसी) के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इसके अलावा, उचित प्रक्रिया के बिना प्रवेश के लिए अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।

    अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी डिग्री के अवॉर्ड के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 की जांच की और पाया कि प्रवेश व्यक्तिगत विश्वविद्यालय के स्तर पर आयोजित पीईटी के माध्यम से होना चाहिए। अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय का अध्यादेश यह भी निर्धारित करता है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अलावा, उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए पीईटी उत्तीर्ण करना होगा।

    अदालत ने पाया कि वह कभी भी पीईटी के लिए उपस्थित नहीं हुई थी और उसे कुलपति की विशेष शक्तियों के तहत प्रवेश दिया गया था। अदालत ने पाया कि यूजीसी विनियम या विश्वविद्यालय अध्यादेश या महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत कुलपति को पीईटी की प्रक्रिया से बाहर के छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

    याचिकाकर्ता की खेल उपलब्धियों के कारण विशेष परिस्थितियों में प्रवेश दिए जाने के तर्क के बावजूद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उसका प्रवेश पिछले दरवाजे से प्रवेश था, जो संरक्षण के लिए पात्र नहीं है।

    अदालत ने विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि निर्धारित प्रक्रिया के बाहर छात्रों को प्रवेश देने से अवैधता बनी रहेगी। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता प्रवेश प्रक्रिया और पीईटी पास करने की आवश्यकता से अवगत था।

    नतीजतन, अदालत ने याचिकाकर्ता का प्रवेश रद्द करने के विश्वविद्यालय के फैसले को बरकरार रखते हुए रिट याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटलः रिट पीटिशन नंबर 7795/2022

    केस टाइटलः शिल्पा गोरख चव्हाण बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य।

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