बॉम्बे हाईकोर्ट ने गीतकार जावेद अख़्तर के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका खारिज की

Shahadat

2 Feb 2024 10:13 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने गीतकार जावेद अख़्तर के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर द्वारा 2020 में उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले को बाद में उनके खिलाफ दायर क्रॉस-कम्प्लेंट (Cross-Complaint) के साथ जोड़ने की प्रार्थना की गई थी।

    जस्टिस प्रकाश नाइक ने आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता, क्योंकि रनौत ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि मामले क्रॉस-केस है।

    इसके बावजूद, अख्तर की शिकायत पहले दर्ज की गई।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इस स्तर पर याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता (कंगना) की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं।"

    जबकि अख्तर द्वारा रानौत के खिलाफ दायर मानहानि का मामला अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है। अख्तर के खिलाफ कंगना की शिकायत पर सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

    अपनी रिट याचिका में एक्ट्रेस ने कहा कि दोनों मामलों का संबंध 2016 की मीटिंग से था, इसलिए उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

    हालांकि, अख्तर ने रानौत की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए इसे मानहानि मामले में देरी करने का एक और प्रयास बताया।

    उन्होंने बताया कि कंगना ने विभिन्न अदालतों के समक्ष नौ अलग-अलग कानूनी चुनौतियां या याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें से सभी खारिज कर दी गईं।

    इन बर्खास्तगी के बाद, उन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोपों वाली जवाबी शिकायत दर्ज की।

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