Arbitration Act | 2जी फैसला 'कानून में बदलाव', अदालत बहुमत के फैसले को खारिज नहीं कर सकती और अल्पमत के फैसले को कायम नहीं रख सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

29 Dec 2023 10:56 AM GMT

  • Arbitration Act | 2जी फैसला कानून में बदलाव, अदालत बहुमत के फैसले को खारिज नहीं कर सकती और अल्पमत के फैसले को कायम नहीं रख सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन एक्ट (Arbitration Act) की धारा 34 के तहत दायर याचिका खारिज करते हुए हाल ही में कहा कि 2जी फैसले, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पहले आओ-पहले पाओ (एफसीएफएस) नीति रद्द कर दी थी, ने स्पेक्ट्रम/लाइसेंस प्रदान करने में "कानून में बदलाव" का गठन किया।

    हाईकोर्ट ने कहा कि 2जी निर्णय पारित करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एफसीएफएस पॉलिसी रद्द कर दी, जो स्पेक्ट्रम/लाइसेंस देने के लिए कानून के तहत पहले की सामान्य प्रक्रिया थी। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पारित किया कि केवल स्पेक्ट्रम/लाइसेंस ही दिए जाएंगे। नए सिरे से नीलामी आयोजित करने के बाद अनुमति दी जाएगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि उपरोक्त निर्णय में निर्णय कानून में बदलाव के समान होगा।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालत को बहुमत के फैसले को रद्द करने और अल्पसंख्यक फैसले को बरकरार रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह फैसले में संशोधन के समान होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    “एक पार्टी बहुमत या असहमतिपूर्ण राय को खारिज करने के लिए एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती है... यदि अदालतें बहुमत के फैसले को रद्द करने की प्रवृत्ति का पालन करती हैं तो इसका मतलब फैसले में संशोधन करना होगा, जो एक्ट, 1996 के तहत स्वीकार्य नहीं है।"

    हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह कहा गया था कि यदि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बहुमत सदस्यों द्वारा पारित अवार्ड रद्द कर दिया जाता है तो अंतर्निहित विवादों पर नए सिरे से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

    यह मुद्दा याचिकाकर्ता अग्रणी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडस टावर्स लिमिटेड द्वारा प्रतिवादी-सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड के साथ किए गए मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट (एमएसए) से संबंधित है। इस समझौते के तहत यह सहमति हुई कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी को 11 दूरसंचार सर्किलों में अपने उपकरणों की स्थापना की सुविधा के लिए निष्क्रिय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।

    हालांकि, 2010 में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2जी जजमेंट) में निर्णय पारित किया गया, जिसके तहत निजी ऑपरेटरों को दिए गए लाइसेंस और लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम के बाद का आवंटन रद्द कर दिया गया। एफसीएफएस पॉलिसी को मनमाना माना गया, जिसके कारण रद्द किए गए लाइसेंसों के साथ बंडल किए गए स्पेक्ट्रम को मुक्त कर दिया गया, जिसे नीलाम करने का निर्देश दिया गया था।

    उसी के बाद एफसीएफएस पॉलिसी के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रतिवादी ने कारोबार बंद करने और कुछ दूरसंचार सर्किलों से बाहर निकलने की घोषणा की। इसने याचिकाकर्ता को लिखा कि 2जी फैसले के अनुसार रद्द किए गए लाइसेंस एमएसए और इसके तहत सेवा अनुबंधों की नींव थे। इस प्रकार, एमएसए निराश हो गया।

    प्रतिवादी के रुख पर विवाद करते हुए याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 9 याचिका दायर की, जिसमें 39 करोड़ से अधिक के ब्याज के साथ 87 करोड़ रुपये से अधिक के निकास शुल्क का दावा किया गया। इसमें कहा गया कि वाणिज्यिक निर्णय लेते हुए प्रतिवादी ने चुनिंदा रूप से केवल 8 सर्किलों की ताजा नीलामी में भाग लिया, जबकि वह सभी प्रभावित लाइसेंसों को फिर से प्राप्त कर सकता था और संचालन जारी रख सकता था। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा सेवा अनुबंध की समय-पूर्व समाप्ति पर निकास शुल्क लगाया गया।

    3-सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने 2:1 के बहुमत से प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि एफसीएफएस पॉलिसी के तहत आवंटित पूर्ववर्ती लाइसेंसों को रद्द करना कानून में बदलाव है। इस प्रकार, प्रतिवादी को निकास शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई। इसके अलावा, यह माना गया कि लाइसेंस रद्द करना अप्रत्याशित घटना थी। एमएसए ने प्रतिवादी को रद्द किए गए लाइसेंस को फिर से प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया।

    व्यथित, याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 34 याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ सर्किलों में परिचालन जारी रखने और दूसरों से बाहर निकलने के प्रतिवादी के फैसले से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 2जी फैसले का इस्तेमाल एमएसए के तहत संबंधित सर्किलों से बाहर निकलने के बहाने के रूप में किया गया।

    इस मुद्दे से निपटते हुए कि क्या 2जी फैसले ने कानून में बदलाव किया, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा सेवा अनुबंधों की समाप्ति "स्वैच्छिक" नहीं है और यह रद्द किए गए लाइसेंस को फिर से प्राप्त करने के दायित्व के तहत नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    “…पर्यवेक्षणीय घटना के कारण, जो 2जी फैसले के माध्यम से 'कानून में बदलाव' है, जिसने एफसीएफएस पॉलिसी को विफल कर दिया, जिसके आधार पर प्रतिवादी ने शुरू में लाइसेंस प्राप्त किया, पक्षकारों के बीच अनुबंध निरर्थक रहा, क्योंकि नई नीलामी में लाइसेंस पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी किसी भी दायित्व के अधीन नहीं था।"

    दूसरे मुद्दे का उत्तर देते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि बहुमत के फैसले को रद्द करना और अल्पमत/असहमति के दृष्टिकोण को बरकरार रखना अस्वीकार्य है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत यह न्यायालय किसी भी तरह से अवार्ड को संशोधित नहीं कर सकता है, जबकि याचिकाकर्ता बहुमत के फैसले को रद्द करने और अल्पमत अवार्ड को बरकरार रखने की अपनी याचिका के माध्यम से आर्बिट्रल अवार्ड में संशोधन की मांग कर रहा है। यहां तक कि जो कहा गया, उसे अनुमति दी जाती है, इसके लिए जारी किए गए मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, जो एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों से परे है।''

    विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण न पाते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल जैन, एडवोकेट चिराग शर्मा, साक्षी टिबरेवाल और स्वर्णा कश्यप उपस्थित हुए।

    प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल, एडवोकेट शिवेक त्रेहान और निखिल चावला उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: इंडस टावर्स लिमिटेड बनाम सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, ओ.एम.पी.(COMM) 209/2019

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story