राजकोट गेमिंग जोन आग | पुलिस कमिश्नर ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमति के बारे में बताया

LiveLaw News Network

5 Jun 2024 2:48 PM IST

  • राजकोट गेमिंग जोन आग | पुलिस कमिश्नर ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमति के बारे में बताया

    राजकोट के पुलिस आयुक्त आईपीएस ब्रजेशकुमार झा ने टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमतियों के बारे में स्पष्टीकरण देने के निर्देश के बाद गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है।

    हाईकोर्ट ने इस बात का विवरण मांगा है कि क्या ये अनुमतियां गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(w) के प्रावधानों के तहत प्राप्त की गई थीं। 28 मई, 2024 को पदभार ग्रहण करने वाले झा ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने 25 मई और 27 मई, 2024 के केस रिकॉर्ड और आदेशों की समीक्षा की।

    अपने हलफनामे में उन्होंने कहा, "मैं सम्मानपूर्वक बताता हूं कि मुझे हाल ही में राजकोट में पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां मैंने 28.05.2024 से कार्यालय का कार्यभार संभाला है। मैंने शीर्षक कार्यवाही के कागजात का अवलोकन किया है। शीर्षक कार्यवाही में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित 25.05.2024 और 27.05.2024 के आदेशों के साथ-साथ उक्त कार्यवाही के विषय से संबंधित कार्यालय रिकॉर्ड और फाइलें का अवलोकन किया है।

    इसे देखते हुए, मैं इस माननीय न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा जनहित याचिका कार्यवाही शुरू करने के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हूं और इसलिए, मैं वर्तमान हलफनामा दाखिल करने के लिए सक्षम हूं, जो मैं इस माननीय न्यायालय के 27.05.2024 के उपरोक्त आदेश के पैरा 15(4) में निहित इस माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में करता हूं।"

    गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को यातायात को विनियमित करने और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती है। विशेष रूप से, धारा 33 की उप-धारा (1) के खंड (डब्ल्यू) और (एक्स) सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन स्थलों के नियंत्रण और ऐसे आयोजनों के लिए टिकट बिक्री के विनियमन से संबंधित हैं।

    झा ने राजकोट पुलिस आयुक्तालय के भीतर प्रचलित प्रथाओं को रेखांकित किया, जहां मनोरंजन पार्कों के लिए लाइसेंस चाहने वाले आवेदक "बुकिंग लाइसेंस" के लिए आवेदन करते हैं। यह लाइसेंस पार्क प्रवेश के लिए टिकट बिक्री को नियंत्रित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 33(1)(w) में सार्वजनिक सुरक्षा, अवरोध और ऐसे स्थानों पर गड़बड़ी की रोकथाम सहित विभिन्न नियंत्रण पहलू शामिल हैं।

    टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमति के संबंध में, झा ने दो संस्थाओं- मेसर्स धवल कॉर्पोरेशन और मेसर्स रेसवे एंटरप्राइजेज के लिए प्रक्रिया का विवरण दिया।

    हलफनामे के अनुसार, श्री धवल ठक्कर की स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स धवल कॉर्पोरेशन ने ,एक मार्च, 2021 को जे.एस. पार्टी प्लॉट, सत्यम पार्क-I, राजकोट में स्थित अपने मनोरंजन पार्क के लिए बुकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

    राजकोट पुलिस आयुक्तालय में लाइसेंस शाखा के संबंधित पुलिस निरीक्षक ने 8 मार्च, 2021 को राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को एक पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट और राय मांगी।

    15 अप्रैल, 2021 को स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने आवेदन पर सकारात्मक रिपोर्ट दी, जिसके परिणामस्वरूप 4 जून, 2021 को अपेक्षित लाइसेंस जारी किया गया। यह लाइसेंस 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था और बाद में 31 दिसंबर, 2024 तक तीन बार नवीनीकृत किया गया। नवीनीकरण प्रक्रिया में लाइसेंसधारी के चरित्र और पिछले वर्ष में किसी भी उल्लेखनीय घटना की जांच शामिल थी।

    इसी तरह, 31 जुलाई, 2023 को मेसर्स रेसवे एंटरप्राइजेज के एक भागीदार युवराजसिंह हरिसिंह सोलंकी ने आशुतोष पार्टी प्लॉट, राजकोट में अपने मनोरंजन पार्क के लिए बुकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया, हलफनामे में आगे बताया गया।

    संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर ने 11 अगस्त, 2023 को राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट और राय मांगी। 17 नवंबर, 2023 को थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ने आवेदन पर अनुकूल रिपोर्ट दी, जिसके परिणामस्वरूप 21 नवंबर, 2023 को अपेक्षित लाइसेंस जारी किया गया।

    यह लाइसेंस 31 दिसंबर, 2023 तक वैध था और धवल कॉर्पोरेशन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए समान मानदंडों का पालन करते हुए इसे 31 दिसंबर, 2024 तक एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था।

    झा ने निष्कर्ष निकाला कि 4 जून, 2021 को मेसर्स धवल कॉर्पोरेशन और 21 नवंबर, 2023 को मेसर्स रेसवे एंटरप्राइजेज को जारी किए गए लाइसेंस धारा 33(1)(डब्ल्यू) के तहत नहीं थे, बल्कि लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 33(1)(एक्स) से संबंधित थे।

    उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट के टीआरपी गेम जोन में लगी आग का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 मई, 2024 को कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी।

    गुजरात के राजकोट में एक गेमिंग जोन में 25 मई की शाम को आग लग गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नौ बच्चों सहित कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। आग ने टीआरपी गेम जोन की दो मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें गर्मी की छुट्टियों और सप्ताहांत की भीड़ के कारण लगभग 300 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई बच्चे थे।

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