पीएम मोदी डिग्री विवाद: गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा
Shahadat
24 Sept 2026 8:14 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी के खुलासे के संबंध में उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अपील पर गुरुवार (24 सितंबर) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
केजरीवाल ने सिंगल जज के मार्च 2023 के फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने 2016 के केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का निर्देश रद्द किया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर डिग्री से संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी।
यूनिवर्सिटी ने CIC के निर्देश को चुनौती देते हुए सिंगल जज से संपर्क किया था।
सिंगल जज ने माना था कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक डिग्रियों से संबंधित जानकारी किसी भी बड़े सार्वजनिक हित के अभाव में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) की धारा 8(1)(ई) और 8(1)(जे) के तहत प्रकटीकरण से मुक्त थी। कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
पक्षकारों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने कहा,
"सुनवाई की गई। फैसला सुरक्षित रखा गया।"
सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील ने अपने प्रत्युत्तर में सिंगल जज के आदेश के पैराग्राफ 40 की ओर इशारा किया, जिसमें 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और कहा कि उनके खिलाफ एकमात्र बात यह है कि वेबसाइट पर डिग्री उपलब्ध होने के बावजूद वह अभी भी इस मामले पर कायम हैं।
Case title: ARVIND KEJRIWAL v/s GUJARAT UNIVERSITY & ORS.

