गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ध्वस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Shahadat

2 Oct 2024 1:48 PM IST

  • गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को ध्वस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

    औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ के प्रबंधक ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को गुजरात हाईकोर्ट से आग्रह किया कि राज्य अधिकारियों द्वारा मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में "यथास्थिति" बनाए रखने का निर्देश दिया जाए, जो 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में किया गया।

    सभी पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा, "गुरुवार को आदेश के लिए"।

    वक्फ द्वारा दायर याचिका - जिसका प्रतिनिधित्व इसके मुतवल्ली (प्रबंधक/ट्रस्टी) द्वारा किया गया, अधिकारियों, विशेष रूप से गिर सोमनाथ के कलेक्टर द्वारा मस्जिद (मस्जिद), ईदगाह, दरगाह (मंदिर), कब्रों के साथ-साथ दरगाहों के मुजावरों (परिचारकों) के "आवासीय स्थानों" सहित सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थलों को "अवैध रूप से रातोंरात ध्वस्त" करने की "बेहद अवैध, असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर" कार्रवाई को चुनौती देती है। याचिका में दावा किया गया कि यह कार्रवाई बिना किसी नोटिस जारी किए और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना की गई।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मिहिर ठाकोर ने कहा कि "दरगाहों" के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और नोटिस केवल दरगाहों के बाहर स्थित संरचनाओं तक ही सीमित था।

    उन्होंने दलील दी कि ध्वस्त किए गए ढांचों के रहने वालों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज थे और ध्वस्तीकरण से पहले सबसे पहली कार्रवाई यह होनी चाहिए थी कि यह दिखाया जाए कि निवासी "अनधिकृत रहने वाले" थे। उन्होंने दलील दी कि ध्वस्तीकरण से पहले बॉम्बे भूमि राजस्व संहिता के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

    ठाकोर ने कहा,

    "मेरा नाम शायद गलत तरीके से वहां दर्ज है, लेकिन आज मैं वहां काबिज हूं, जैसा कि अभिलेखों में दिखाया गया। दरगाह और कब्र के लिए एक भी नोटिस नहीं दिया गया; केवल झोपड़ियों के लिए नोटिस दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। दरगाह को भी हटा दिया गया। प्राचीन स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। पहले यह तय होना चाहिए कि मैं अनधिकृत रूप से कब्जाधारी हूं या नहीं। कार्रवाई करने से पहले धारा 79ए के तहत नोटिस देना होगा, सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद एक आदेश होना चाहिए, जिसके बाद 202 (धारा) बेदखली आदेश दिया जाना चाहिए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि ऐसी कोई कार्रवाई की गई। क्या चीजों को नष्ट करने के लिए कोई मनमानी कार्रवाई की जा सकती है?"

    इस बीच राज्य ने यथास्थिति बनाए रखने का विरोध करते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। राज्य अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि बाड़बंदी की गई और कब्जा राज्य के पास है। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित भूमि के संपत्ति कार्ड से पता चलता है कि ये सार्वजनिक भूमि हैं।

    याचिका में दावा किया गया कि वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही और गिर सोमनाथ के कलेक्टर के समक्ष लंबित संशोधन कार्यवाही के बावजूद विध्वंस की कार्रवाई की गई।

    केस टाइटल: औलिया-ए-दीन कमेटी, जूनागढ़ अपने मुतवल्ली इस्माइलभाई रहीमभाई चे बनाम गुजरात राज्य और अन्य के माध्यम से

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