कोई TIP नहीं, गवाह आरोपियों की निश्चित पहचान नहीं कर सका: गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के मामले में 3 लोगों को बरी किया

Shahadat

29 July 2025 10:55 AM IST

  • कोई TIP नहीं, गवाह आरोपियों की निश्चित पहचान नहीं कर सका: गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के मामले में 3 लोगों को बरी किया

    गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को तीन लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें 2006 में आणंद सेशन कोर्ट ने 2002 के गोधरा बाद के दंगों के सिलसिले में दंगा करने और गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के लिए दोषी ठहराया था।

    हाईकोर्ट ने पाया कि कोई पहचान परेड नहीं कराई गई और इसके अभाव में आरोपियों की कटघरे में पहचान संदिग्ध थी। न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह ने आरोपियों की पहचान कैसे की, यह नहीं बताया गया और न ही गवाह ने 100 से अधिक लोगों की भीड़ में देखे गए प्रत्येक आरोपी की भूमिका का उल्लेख किया।

    जस्टिस गीता गोपी ने यह आदेश दो अपीलों को स्वीकार करते हुए पारित किया। उक्त अपीलों में से एक सचिनभाई हसमुखभाई पटेल और अशोकभाई जशभाई पटेल द्वारा दायर और दूसरी अशोक@बनारसी भरतभाई गुप्ता द्वारा दायर की गई थी।

    अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने का साझा उद्देश्य) के लिए पांच वर्ष कारावास और धारा 147 (दंगा) के तहत अपराध के लिए छह माह के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई गई।

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों सहित एक भीड़ ने आणंद में विभिन्न स्थानों पर दुकानों में आग लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि पूरी तरह से अभियोगी 3 की गवाही पर आधारित थी और निचली अदालत ने 9 में से 4 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था और 5 अभियुक्तों को रिहा कर दिया था।

    हाईकोर्ट ने अपने 98 पृष्ठ के आदेश में कहा:

    "ऐसे मामलों में जहाँ अभियुक्त गवाह के लिए अजनबी हो और कोई TIP न हुआ हो, ऐसे गवाह द्वारा कटघरे में पहचान स्वीकार करते समय निचली अदालत को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। TIP के अभाव में अभियुक्त की कटघरे में पहचान हमेशा संदिग्ध रहेगी। TIP का अभाव अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता या अभियुक्त की पहचान को प्रभावित नहीं कर सकता, यदि अभियोजन पक्ष के गवाह, जिसने अदालत में अभियुक्त की पहचान की, उसका साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो। अन्यथा, अदालत के समक्ष अभियुक्त की पहचान पिछली TIP द्वारा पुष्ट होनी चाहिए थी। TIP रखने का प्रश्न तब उठता है, जब अभियुक्त गवाह को ज्ञात न हो। उल्लिखित सभी नामों के लिए कोई परीक्षण पहचान नहीं थी। अभियोगी 3 इन लोगों को कैसे जानता था, यह नहीं बताया गया, न ही गवाह ने उन सभी अभियुक्तों की भूमिका के बारे में बताया है जिन्हें उसने 100-200 लोगों की भीड़ में देखा था।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि कानून गैरकानूनी जमावड़े के अस्तित्व को पूर्वकल्पित करता है और यह साबित करना होगा कि अभियुक्त गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होने के नाते समान उद्देश्य के लिए अपराध कर रहा है या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके समान उद्देश्य के लिए क्या किया जा सकता है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, अभियोग नंबर 14 ने अपने बयान में कहा था कि उनमें से कुछ लोग आग बुझा रहे थे। यदि उक्त लोग दुकानों को जलाने में और विशेष रूप से, अपने नियोक्ता की दुकान को जलाने में मौजूद थे तो इस कर्मचारी - अभियोग नंबर 3 को, जो उसका साला है, प्रत्येक निर्दिष्ट अभियुक्त के कृत्य का साक्ष्य देना आवश्यक था, खासकर तब जब उन पर घातक हथियारों के साथ दंगा करने का आरोप लगाया गया। अभियुक्त के हाथों में मौजूद घातक हथियार की पहचान हो सकती थी... परिभाषा के अनुसार, उस स्थान को जलाने के समान उद्देश्य से पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े को "गैरकानूनी जमावड़ा" के रूप में गिना जाना आवश्यक था। अभियोग नंबर 3 के बयान में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का विवरण देना आवश्यक है।"

    हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोगी-3 अभियुक्तों को उनके "पूरे नाम से नहीं पहचान सका और नाम से की गई पहचान उनके एकनाम से मेल नहीं खाती"।

    आगे कहा गया,

    "वह बाकी दो अभियुक्तों 4 और 7 को भी नहीं पहचान सका। अपनी गवाही में उसने कहा कि जिस व्यक्ति का उसने ऊपर नाम लिया, वह भीड़ में था, जबकि बाकी लोग भीड़ में थे या नहीं, यह उसे याद नहीं... गवाह भीड़ के सदस्यों के कृत्य के बारे में निश्चित नहीं है। उसके अनुसार, 150 से 200 लोगों की भीड़ के सभी सदस्य तोड़फोड़ में शामिल थे। उसने इस बात से इनकार किया कि केवल चार दुकानें तोड़ी गईं और कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि किसने किस दुकान को नुकसान पहुंचाया। आगे कहा कि वह केवल उन लोगों के नाम बता सकता है, जिन्होंने उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाया। गवाह से पूछा गया कि उसे पहले अभियुक्तों से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला था, जिसकी उसने पुष्टि की और न ही उसका अभियुक्तों से पहले कोई संबंध था। उसने यह भी कहा कि वह आणंद के सभी लोगों को नहीं पहचानता।"

    इसने आगे कहा कि पीडब्लू 3 ने घटना में प्रत्येक आरोपी की भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं बताई और किसी आरोपी पर आपराधिक दायित्व तय करने के लिए आरोपी की पहचान "निश्चित रूप से" होनी चाहिए; हालांकि यहां पीडब्लू 3 आरोपी का पूरा नाम नहीं बता सका।

    हाईकोर्ट ने पाया कि पीडब्लू3 पहली बार 17 मार्च, 2002 को पुलिस के सामने आया था, जबकि घटना 1 मार्च, 2002 को घटित हुई थी।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "निचली अदालत के जज ने पीडब्लू3 के बयान पर टिप्पणी की है, जिसके अनुसार वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि तोड़फोड़ में किसकी भूमिका थी और कौन शामिल था। पीडब्लू3 ने यह बयान देकर सामान्यीकरण किया कि भीड़ के सभी सदस्य सामान तोड़ रहे थे। पीडब्लू3 के साक्ष्य में उस व्यक्ति का नाम था, जिसने उसकी दुकान तोड़ी थी। केवल उस व्यक्ति का नाम बताना, बिना किसी सामान्य उद्देश्य के अभियोजन का वर्णन किए, दोनों व्यक्तियों को अभियुक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के तहत परिकल्पित है। गवाह-पीडब्लू3- एक पक्षपातपूर्ण गवाह है, उसके साक्ष्य पर अन्य गवाहों की पुष्टि के बिना विश्वास नहीं किया जा सकता। इस मामले में पीडब्लू14, जो पीडब्लू3 के साथ एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह था और दोनों एक ही बाइक पर गए थे, ने पीडब्लू3 का समर्थन नहीं किया। निचली अदालत द्वारा पीडब्लू3 के बयान के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं है। पुष्टि...उसका अपनी दुकान के लिए मुआवज़ा पाने का मकसद है।"

    इस प्रकार, अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने साक्ष्यों के मूल्यांकन में गलती की, क्योंकि दोषसिद्धि विश्वसनीय और पुष्टिकारक साक्ष्य पर आधारित नहीं है, जिसमें मुकदमे के दौरान अभियुक्त की पहचान साबित नहीं हुई।

    Case title: SACHINBHAI HASMUKHBHAI PATEL & ANR. v/s STATE OF GUJARAT And Another Appeal

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