BREAKING| गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'महाराज' को रिलीज की अनुमति दी

Praveen Mishra

21 Jun 2024 1:28 PM GMT

  • BREAKING| गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म महाराज को रिलीज की अनुमति दी

    गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' की ओटीटी रिलीज पर लगाई गई रोक हटा दी है।

    जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी।

    यह फिल्म पहले 18 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। स्थगन आदेश एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इसलिए इसकी रिलीज रोक दी जानी चाहिए।

    पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस विशेन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वह आगे की सुनवाई करने से पहले फिल्म देखेंगी।

    जस्टिस विशेन ने कहा, "फिल्म देखने के बाद, इस अदालत को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला जो याचिकाकर्ताओं या एक संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करे। फिल्म का मुख्य संदेश, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा सही तर्क दिया गया है, सामाजिक बुराई और समाज सुधारक करसनदास मूलजी द्वारा उसी के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित है, जो खुद एक वैष्णव समुदाय से थे।

    पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता की आशंका के अलावा फिल्म किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को प्रभावित या आहत नहीं करती है। फिल्म यह कहकर समाप्त होती है कि 'एक संप्रदाय किसी भी व्यक्ति या घटना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है'। इस घटना को अपवाद मानकर वैष्णव संप्रदाय धर्म के मार्ग पर चलता रहा। संप्रदाय और इसके अनुयायी लगातार बढ़ रहे हैं और भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ताने-बाने का एक गौरवशाली और अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका निराधार थी, क्योंकि मामले पर एक पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुई थी और इससे कोई घटना नहीं हुई थी।

    "इस प्रकार, सीनियर एडवोकेट मिहिर जोशी (याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा उठाई गई प्राथमिक शिकायत कि फिल्म धर्म को नीचा दिखाती है या बदनाम करती है या अपमान करती है या किसी भी धर्म के लिए अपमानजनक है, का कोई बल नहीं है। इस प्रकार यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश है कि याचिकाकर्ताओं की आशंकाएं अनुमानों पर आधारित हैं ... कोर्ट प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि फिल्म महाराज उन घटनाओं पर आधारित है, जिनके कारण मानहानि का मामला दर्ज किया गया और इसमें पुष्टिमार्ग संप्रदाय की भावनाओं को निशाना नहीं बनाया गया या आहत नहीं किया गया।

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