गुजरात हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन घोटाले में BJP मंत्री पुरुषोत्तमभाई सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित किया
Shahadat
4 March 2025 12:36 PM

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तमभाई ओधवजी सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित कर दिया। सोलंकी पर नीति के अनुसार निविदा जारी किए बिना विभिन्न व्यक्तियों को मछलियों के प्रजनन के लिए बांध आवंटित करने और इस तरह कथित रूप से 400 करोड़ रुपये के "अवैध वित्तीय लाभ" प्राप्त करने का आरोप है।
हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने सोलंकी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही तब की, जब बचाव पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता से आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई। इसने कहा कि बिना सबूत पेश किए, निचली अदालत को मामले में मंत्री के खिलाफ आरोप तय नहीं करने चाहिए थे।
प्रस्तुतियां सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा,
“प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि इस माननीय न्यायालय द्वारा विशिष्ट निर्देश जारी किया गया कि गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद डिस्चार्ज आवेदन पेश किया जाए। हालांकि, जब उक्त आवेदन पेश किया गया तो इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अब तक बचाव पक्ष द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 की आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई, इसलिए रिकॉर्ड पर सबूत पेश किए बिना संबंधित अदालत को आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।”
सोलंकी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, धारा 8, धारा 13(1)(डी) और धारा 13(2) के तहत अपराध दर्ज किए गए।
अदालत ने सोलंकी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उनके डिस्चार्ज आवेदन खारिज कर दिया गया था।
मामले को अब 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया।
इसमें आगे कहा गया,
"तब तक पैरा संख्या 7(बी) के अनुसार अंतरिम राहत दी जाती है।"
अंतरिम राहत के तौर पर सोलंकी ने अपनी याचिका में सेशन जज के समक्ष लंबित विशेष (एसीबी) केस नंबर 4/2015 की "आगे की कार्यवाही पर रोक" लगाने की मांग की, जो कि हाईकोर्ट के समक्ष सोलंकी की याचिका के अंतिम निपटारे तक लंबित है।
केस टाइटल: पुरुषोत्तमभाई ओधावी सोलंकी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य।