गुजरात हाईकोर्ट ने जीपीसीसी कार्यालय पर कथित पथराव की घटना में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी

LiveLaw News Network

22 July 2024 9:59 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट ने जीपीसीसी कार्यालय पर कथित पथराव की घटना में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दी

    गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद के पालडी इलाके में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) कार्यालय पर पथराव के मामले में गिरफ्तार पांच कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी।

    कार्यकर्ता - हर्ष परमार, विमल पंसारा, मनीष ठाकोर, संजय बारोट और मुकेश दतनिया - शुरू में निचली अदालत से जमानत हासिल करने में विफल रहे और बाद में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा, "पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और इस मामले में प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने के साथ-साथ मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, मुकदमे के समय आवेदक आरोपी की उपलब्धता आदि और वर्तमान आवेदक आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार किया जाता है।"

    कोर्ट ने कहा, "इस न्यायालय ने एफआईआर और पुलिस के कागजात और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश को भी देखा है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रारंभिक चरण में जमानत आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।"

    जस्टिस मेंगडे ने आदेश दिया कि आवेदक अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 10,000/- रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि की एक स्योरिटी निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

    आदेश में अदालत ने कहा, "दो राजनीतिक समूहों के बीच कुछ झड़प हुई थी। वर्तमान आवेदक, जो एक राजनीतिक समूह से संबंधित हैं, पर आरोप है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला किया।"

    अदालत ने आगे कहा, "कुल पांच पुलिस कर्मियों को चोटें आईं, जिनमें से एक को फ्रैक्चर हुआ जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को साधारण चोटें आईं। वर्तमान आवेदकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा कि पांच पुलिस कर्मी घायल हुए, जिनमें से एक को फ्रैक्चर हुआ और अन्य को साधारण चोटें आईं।

    न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने की आवश्यकता, मुकदमे के समय अभियुक्त की उपलब्धता और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना पर जोर दिया गया है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को 10,000 रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: हर्ष ईश्वरभाई परमार और अन्य बनाम गुजरात राज्य

    एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (गुज) 94

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