गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और आवासीय स्थलों के कथित विध्वंस के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने से इनकार किया
LiveLaw News Network
5 Oct 2024 2:28 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गिर सोमनाथ में राज्य अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया।
औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक यथास्थिति का सवाल है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष बॉम्बे भूमि राजस्व संहिता की धारा 37 के तहत जांच किए जाने के बारे में एक बयान दिया था। जांच में डिप्टी कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया था जिसके तहत भूमि को राज्य सरकार की भूमि घोषित किया गया था जिसके खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की गई थी और यह याचिकाकर्ता को किसी भी रोक या संरक्षण के बिना लंबित है।"
अदालत ने आगे कहा कि 2015 में याचिकाकर्ता द्वारा एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने शुरू में स्थगन दिया था; उसके बाद 2020 में याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत वापस करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था जिसे 18 जनवरी, 2020 को अनुमति दी गई थी। शिकायत वापस कर दी गई थी और मामला अब वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। इसने आगे राज्य की दलील पर ध्यान दिया कि "अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं और उस स्थान पर बाड़ भी लगाई गई है"।
अदालत ने आगे कहा कि वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष कोई स्थगन नहीं दिया गया है, जिसे हाईकोर्ट ने इस वर्ष दायर एक अलग अवमानना कार्यवाही में पारित अपने आदेश में नोट किया है।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "इसलिए यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि कोई स्थगन नहीं दिया गया था। यह सूचित किया गया है कि 18 जनवरी, 2020 के आदेश के खिलाफ इस अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, हालांकि यह अभी भी बिना किसी आदेश के लंबित है। इसलिए सभी कार्यवाही में कोई स्थगन नहीं दिया गया...इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय में याचिकाकर्ता किसी भी यथास्थिति के हकदार नहीं हैं और इसलिए इसे खारिज किया जाता है"।
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में आगे कहा, "इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में हालांकि याचिकाकर्ता संपत्ति का प्रबंधक होने का दावा करता है, लेकिन याचिका के रिकॉर्ड में दर्ज पीटीआर किसी भी संपत्ति का संकेत नहीं देता है, जिस पहलू को याचिकाकर्ता के वकील ने उचित रूप से स्वीकार किया है। इसके अलावा भी कोई स्पष्टता नहीं है कि याचिकाकर्ता किस संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है, क्योंकि याचिका में भी कोई विवरण नहीं है"।
मुख्य मामले को 24 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादी राज्य अधिकारियों से उनके द्वारा हटाए गए कथित अतिक्रमण का विवरण प्रदान करने के लिए कहा- यानि भवन की प्रकृति, जिस वर्ष से यह अस्तित्व में है और संरचनाओं का भौगोलिक संकेत (यानी स्थान और वर्ष चिह्नांकन)। अदालत ने याचिकाकर्ता से संपत्तियों का ब्यौरा भी देने को कहा।
केस टाइटल: औलिया-ए-दीन समिति, जूनागढ़ अपने मुतवल्ली इस्माइलभाई रहीमभाई चे बनाम गुजरात राज्य और अन्य के माध्यम से