गुजरात कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार महेश लांगा को अग्रिम जमानत दी, कहा- पैसे न चुकाने का विवाद दीवानी प्रकृति का
LiveLaw News Network
26 Nov 2024 4:03 PM IST
गुजरात के अहमदाबाद के एक सत्र न्यायालय ने सोमवार (25 नवंबर) को पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लांगा को एक विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी।
अदालत ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि एफआईआर की सामग्री के अनुसार, पक्षों के बीच विवाद पैसे का भुगतान न करने को लेकर था जो "मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है"। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कथित धोखाधड़ी मार्च 2023 और इस साल अक्टूबर के बीच हुई थी और शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करने में देरी के बारे में नहीं बताया था।
पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों, एफआईआर की सामग्री और और विवादों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंगकुमार गिरीशकुमार पंड्या ने आदेश में कहा, "धोखाधड़ी की कथित अवधि एक मार्च 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक है, जबकि एफआईआर 29 अक्टूबर 2024 को दर्ज की गई है। एफआईआर के अवलोकन से पता चला है कि पहला शिकायतकर्ता ख़ुशी एडवरटाइजिंग आइडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से व्यवसाय चलाने में लगा हुआ है। वह आवेदक (लंगा) से डेढ़ साल पहले स्टार बक्स कॉफी शॉप, बोदकदेव में मिला था और आवेदक के शब्दों पर भरोसा करके, पहले शिकायतकर्ता ने 'व्योमिन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' के खाते में कुछ राशि स्थानांतरित कर दी है। 16 मार्च 2024 को और उसके के बाद छह जून 2024 को पहले शिकायतकर्ता ने आवेदक की ओर से कुल 28,68,250/- रुपए का भुगतान किया है। जब पहले शिकायतकर्ता ने उक्त राशि वापस मांगी तो आवेदक ने पहले शिकायतकर्ता को धमकी देकर उक्त राशि वापस करने से इंकार कर दिया कि वह पहले शिकायतकर्ता के विरुद्ध नकारात्मक समाचार प्रकाशित कर सकता है। एफआईआर का सार यही है।"
कोर्ट ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, इसके लिए निर्धारित सजा अधिकतम 7 वर्ष तक है, पक्षों के बीच विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है, पैसे का भुगतान न करना।”
इसके अलावा, सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्टद्वारा निर्धारित कानून के आधार पर, सत्र न्यायालय ने नोट किया कि आवेदक, जो अहमदाबाद का निवासी है और जिसके समुदाय से मजबूत संबंध हैं, के भागने की संभावना नहीं है। चूंकि शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए अदालत ने लंगा को अग्रिम जमानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "वर्तमान आवेदक महेशभाई प्रभुदान लंगा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 482 के तहत दायर अग्रिम जमानत आवेदन को इस प्रकार से अनुमति दी जाती है।
इससे पहले, लांगा ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कथित वस्तु एवं सेवा कर "धोखाधड़ी" मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 10 दिन की पुलिस रिमांड को चुनौती दी थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था।
2013 से खुशी एडवरटाइजिंग आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड चला रहे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह लांगा से मिले थे और उनकी बातों पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए लांगा को ₹28.68 लाख हस्तांतरित कर दिए थे। जब शिकायतकर्ता ने पुनर्भुगतान के लिए कहा, तो लांगा ने कथित तौर पर अपने मीडिया प्रभाव का उपयोग करके उन्हें नकारात्मक प्रचार करने की धमकी दी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया और 29 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
लंगा की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक लैंड, 22 साल के अनुभव वाले पत्रकार हैं और वर्तमान में द हिंदू के संयुक्त संपादक हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता, जो एक विज्ञापन एजेंसी चलाता है, के साथ किए गए लेन-देन परामर्श सेवाओं के लिए वैध भुगतान थे।
उन्होंने आगे कहा कि सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए, आवेदक अदालत में ₹28 लाख जमा करने को तैयार है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे के सबूत की आवश्यकता होती है, जो एफआईआर या सहायक दस्तावेजों में अनुपस्थित है। उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया, जिसमें किसी भी लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।
सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक ने निजी लाभ के लिए शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आरोपों की गंभीरता और अपराध के तरीके के कारण हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अदालत से मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया।
सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक ने निजी लाभ के लिए शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आरोपों की गंभीरता और अपराध के तरीके के कारण हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अदालत से मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया।
लंगा की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि आवेदक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(2) और 318 के तहत दंडनीय अपराध के लिए डीसीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में "गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है", संबंधित पुलिस स्टेशन की संतुष्टि के लिए 15,000 रुपये की राशि का जमानत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करने पर।
न्यायालय ने लांगा पर शर्तें भी लगाईं, जो निम्नलिखित हैं-
-आवेदक को मामले से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई वादा, धमकी या प्रलोभन नहीं देना चाहिए,
-आवेदक को इस जमानत आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए,
-आवेदक को जब भी आवश्यकता हो, जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध होना चाहिए,
-आवेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है,
-यदि आवेदक के पास पासपोर्ट है, तो उसे तीन दिनों के भीतर जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक के पास पासपोर्ट नहीं है, तो उन्हें अधिकारियों को हलफनामे में इसकी घोषणा करनी होगी,
-आवेदक को जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट को अपना सही स्थायी पता, मोबाइल नंबर और पहचान प्रमाण प्रदान करना होगा। उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना अपना पता नहीं बदलना चाहिए,
-संबंधित पुलिस स्टेशन की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड प्रदान किया जाएगा।
केस टाइटलः महेशभाई प्रभुदान लांगा बनाम गुजरात राज्य