यह कहना 'बेतुका' कि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' में पढ़ना चाहिए: कस्टडी विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

LiveLaw News Network

22 Oct 2024 2:50 PM IST

  • यह कहना बेतुका कि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए: कस्टडी विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

    कस्टडी विवाद की सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे के कल्याण का आंकलन उसके स्कूल के माध्यम से नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह बच्चा हो और यह कहना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की जरूरत है, एक दूर की कौड़ी है।

    यह देखते हुए कि पारिवारिक न्यायालय ने दर्ज किया था कि वर्तमान मामले में चार वर्षीय लड़की की कस्टडी पिता ने पुलिस के साथ "सांठगांठ" करके छीन ली थी, हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि वे कस्टडी की "साजिश में सूत्रधार" न बनें, जिसका निर्णय अदालतों द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि "वर्दीधारी लोगों" द्वारा।

    यह टिप्पणी पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ पिता द्वारा दायर अपील में आई, जिसमें नाबालिग बेटी की कस्टडी मां को दी गई थी। पिता ने तर्क दिया था कि बेटी को उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र में कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है जहां मां बच्चे के साथ रह रही है।

    इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस मौलिक जे शेलत की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करना समझ से परे है कि बेटी का भविष्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि आस-पास या आस-पास के क्षेत्र में कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है जहां प्रतिवादी वर्तमान में अपने माता-पिता के साथ रह रही है। बच्चे के कल्याण को स्कूल के माध्यम से नहीं आंका जाना चाहिए, खासकर जब बच्चा छोटा हो। यह एक दूर की कौड़ी वाली दलील है कि जीवन में प्रगति करने के लिए, किसी को शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने की जरूरत है। हमारे अनुसार, स्कूली शिक्षा के माध्यम का बच्चे के कल्याण पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि लड़की के नाना...एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं"।

    कोर्ट ने आगे कहा कि "पिता के चरित्र" पर गंभीर आरोप थे। हालांकि, इस पर आगे चर्चा किए बिना, अदालत ने पाया कि जब बेटी अपने वैवाहिक घर से बाहर निकली थी, तो उसकी कस्टडी माँ के पास थी, जिसे 10 नवंबर, 2022 को संबंधित पुलिस स्टेशन के "पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से" उससे "छीन लिया गया था।"

    कोर्ट ने कहा, "हमारा दृढ़ मत है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के अधिकार का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अवैध लाभ का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है"।

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस के "आचरण" पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि वह आजकल "कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से पक्षों के निजी विवाद को निपटाने में सहायक" के रूप में काम कर रही है।

    पीठ ने कहा, "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम पारिवारिक मामलों में अपने रोस्टर से निपटने में बच्चे की कस्टडी के मामले से निपट रहे हैं, लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जहां विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश ने पक्षों के साक्ष्य दर्ज करते समय दर्ज किया कि बच्चे की कस्टडी, पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से एक माता-पिता द्वारा छीन ली गई थी।"

    आदेश में कहा गया, "हम इस आदेश को सक्षम अधिकारियों अर्थात गुजरात राज्य के गृह विभाग के सचिव के ध्यान में ला सकते हैं कि गुजरात राज्य के पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी जाए कि वे ऐसे संवेदनशील मामलों में एजेंट के रूप में कार्य न करें, जो बच्चे की कस्टडी से संबंधित हैं और कस्टडी की साजिश में इंजीनियर हैं, जिसे परिवार न्यायालयों द्वारा तय किया जाना सबसे अच्छा है, न कि वर्दीधारी पुरुषों द्वारा, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, विशेष रूप से, वर्तमान मामले जैसे मामले में जब एफआईआर का वैवाहिक या कस्टडी के मुद्दों से कोई संबंध नहीं था। इस आदेश की एक रिट सूचना के लिए गुजरात राज्य के गृह विभाग के सचिव को भेजी जाए।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दर्ज की गई जिरह से यह स्पष्ट है कि यद्यपि पिता ने संबंधित पुलिस थाने के किसी कर्मचारी से अपने किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है, "यह स्वीकार किया गया है कि उसने पुलिस थाने से बच्चे यानी बेटी की कस्टडी ली थी"।

    कोर्ट ने कहा, "जब बच्ची...अपनी मां के साथ पुलिस थाने आई थी, तो यह तथ्य कि पिता ने पुलिस थाने में पुलिस की नाक के नीचे ही बच्चे की कस्टडी हासिल की, दानिलिमडा के पुलिस थाने के अधिकारियों की मिलीभगत को सामने लाता है। पुलिस ने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए अपनी वर्दी का दुरुपयोग करके एजेंट की तरह काम किया है, जो अन्यथा मां - प्रतिवादी के संरक्षण में थी,"।

    प्रतिवादी मां के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में किसी भी मकसद को जिम्मेदार ठहराए बिना, पीठ ने कहा कि मां के वैवाहिक घर छोड़ने के बाद की परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि मां के "चरित्र को बदनाम करने का एक सुनियोजित प्रयास" किया गया था। पीठ ने यह भी कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने साक्ष्य दर्ज करने के बाद कहा था कि उसे केवल बच्चे के कल्याण की चिंता है।

    पीठ ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय से सहमति व्यक्त की, जिसने दर्ज किया कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में बच्चे की कस्टडी मां को दी जानी चाहिए। पिता की अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने पक्षकारों के बीच अंतरिम व्यवस्था को भी रद्द कर दिया कि बच्चा सप्ताह के दौरान कहां रहेगा।

    केस टाइटल: X बनाम Y

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story