जासूसी मामला | गुजरात हाईकोर्ट ने वायुसेना कर्मियों को व्हाट्सएप आधारित मैलवेयर भेजने के आरोपी पूर्व पाकिस्तानी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

3 Sept 2024 3:59 PM IST

  • जासूसी मामला | गुजरात हाईकोर्ट ने वायुसेना कर्मियों को व्हाट्सएप आधारित मैलवेयर भेजने के आरोपी पूर्व पाकिस्तानी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कथित जासूसी मामले के संबंध में एक व्यक्ति की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो एक पूर्व पाकिस्तानी नागरिक है, जिसने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली।

    जस्टिस एमआर मेंगडे की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 3 अप्रैल, 2023 को मामले में एक गवाह, जो "एयरफोर्स में काम कर रहा था", जम्मू और कश्मीर के कारगिल एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था, को एक "अज्ञात नंबर" से एक व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसमें उसे एक एपीके फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। इसे डाउनलोड करने में असमर्थ, गवाह ने संदेश को अपनी पत्नी के मोबाइल फोन पर अग्रेषित किया, जहां बाद में पता चला कि फ़ाइल में मैलवेयर था जिसका उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करना था।

    अदालत ने उल्लेख किया कि आगे की जांच में जामनगर के निवासी मोहम्मद सकलेन उमर थाईम का सिम कार्ड मिला और उसके बाद यह सिम कार्ड माहेश्वरी को दिया गया। अदालत ने आगे उल्लेख किया कि माहेश्वरी ने एक अन्य गवाह वैभव से अपने मोबाइल फोन में सिम कार्ड डालने के लिए कहा था, जिसका उद्देश्य "व्हाट्सएप OTP प्राप्त करना" था, जिसे बाद में पाकिस्तान में माहेश्वरी के समकक्ष को भेजा गया।

    आदेश में उल्लेख किया गया है कि समकक्ष ने बदले में OTP के आधार पर "पाकिस्तान में काम कर रहे उपकरण पर एक व्हाट्सएप अकाउंट सक्रिय किया था, और उसके बाद, उक्त व्हाट्सएप अकाउंट की मदद से, गवाह संतोष को एक संदेश भेजा गया था जिसमें उसे एक एपीके फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए कहा गया था जिसमें एक मैलवेयर था"।

    उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि व्हाट्सएप अकाउंट सक्रिय होने के बाद, वर्तमान आवेदक (माहेश्वरी) ने अपनी बहन के माध्यम से सिमकार्ड को पाकिस्तान पहुंचाया था। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले, आवेदक पाकिस्तान का नागरिक था और उसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। इन तथ्यों को देखते हुए, कोई मामला नहीं बनता है।"

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