छात्र द्वारा विदेश में स्कूल में बिताए गए समय को 10 साल की आवासीय अवधि की गणना करते समय बाहर नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
Praveen Mishra
10 Aug 2024 5:01 PM IST
हाल के एक फैसले में, गुजरात हाईकोर्ट ने एक छात्र को राहत देते हुए मामलातदार को एक छात्र तिलक कुमार मिश्रा को एक अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें गुजरात राज्य में 10 साल के निरंतर निवास के न्यूनतम मानदंड को माफ कर दिया गया है, जिसके दौरान छात्र अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल तक अबू धाबी में रहा था।
जस्टिस सुनीता के विशेन ने पिछले निर्णयों और प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए कहा, "केवल इसलिए कि छात्र बोर्डिंग छात्र के रूप में गुजरात राज्य के बाहर एक स्कूल में अध्ययन करने के लिए कुछ वर्षों के लिए गुजरात राज्य से बाहर खुद को स्थानांतरित कर लेता है और अपने स्थायी निवास के राज्य में लौट आता है और कक्षा -9 से 12 वीं की आगे की शिक्षा भी लेता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में जिस अवधि के लिए वह गुजरात राज्य से बाहर रहे, उसे गुजरात राज्य में दस साल के न्यूनतम निरंतर प्रवास की गणना करते समय बाहर नहीं रखा जा सकता है।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह निर्णय मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में किया गया था, जिन्होंने मामलातदार के एक पत्र को चुनौती देने की मांग की थी, जिसने 2013 से 2016 तक अबू धाबी में अध्ययन के आधार पर अधिवास प्रमाण पत्र के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का जन्म स्थान नई दिल्ली है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता का परिवार याचिकाकर्ता की मां की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण दिल्ली स्थानांतरित हो गया, जिन्हें लकवा का दौरा पड़ा था। हालांकि, वे दो महीने के भीतर अहमदाबाद लौट आए।
अधिवक्ता ने आगे कहा कि 2006 से, याचिकाकर्ता के जन्म के तुरंत बाद 23.01.2006 को, याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के साथ बड़ौदा में रह रहा था। इस दावे की पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा जारी पासपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी जिसमें दिनांक 02012007 से 01012012 तक की वैधता अवधि के साथ अहमदाबाद को जारी करने के स्थान के रूप में दर्शाया गया था। पासपोर्ट को 2016 से 2021 तक नवीनीकृत किया गया था, फिर से अहमदाबाद को जारी करने के स्थान और बड़ौदा के रूप में पता इंगित किया गया था।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने बड़ौदा में जूनियर केजी से कक्षा द्वितीय तक की शिक्षा पूरी की। हालांकि याचिकाकर्ता तीन साल की संक्षिप्त अवधि के लिए दूर था, लेकिन उसने कक्षा VI से XII तक राज्य में अपनी पढ़ाई जारी रखी।
वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्कूल प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में कोई विवाद नहीं था, जिससे पुष्टि होती है कि याचिकाकर्ता ने बड़ौदा के स्कूलों में पढ़ाई की थी, जिसमें ड्रीम्स प्ले स्कूल, नवरचना विद्यानी प्री-प्राइमरी स्कूल, एस्सार इंटरनेशनल स्कूल और गुजरात पब्लिक स्कूल, वडोदरा शामिल हैं।
वकील ने तर्क दिया कि पर्याप्त दस्तावेजों से याचिकाकर्ता के गुजरात में निवास होने का संकेत मिलता है, 2013 से 2016 तक की तीन साल की अवधि को छोड़कर, जब वह अबू धाबी में था।
उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अधिवास प्रमाण पत्र से गलत तरीके से इनकार कर दिया था, इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार की नीति के लाभों का हकदार था, जिसमें गृह विभाग द्वारा पुलिस आयुक्त को 05.09.2009 को जारी स्पष्टीकरण भी शामिल था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया था, जिसके कारण अधिवास प्रमाण पत्र को अन्यायपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।
अंत में, वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जन्म से वडोदरा में रह रहा था, तीन साल की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, और याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता दोनों वहां रहते रहे।
याचिकाकर्ता की मां को एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस (एडीईएम) के इलाज के लिए नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान याचिकाकर्ता का जन्म 23 जून 2006 को नई दिल्ली में हुआ। उसके जन्म के कुछ समय बाद, 2 से 3 महीने के भीतर, याचिकाकर्ता के माता-पिता वडोदरा चले गए।
इस दावे का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट, वर्ष 2006 के लिए ड्रीम्ज़ प्ले स्कूल से एक रिपोर्ट कार्ड, नरवृचना और विद्यानी प्री-प्राइमरी सेक्शन द्वारा जारी वरिष्ठ वर्ग से एक प्रमाण पत्र, सूरत में एस्सार इंटरनेशनल स्कूल से 2013 का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अतलादरा में गुजरात पब्लिक स्कूल से एक बोनाफाइड प्रमाण पत्र, सहित विभिन्न दस्तावेज प्रदान किए। वडोदरा, और कई मार्कशीट।
आवासीय पते के प्रमाण में गुजरात के अधिवास को सूचीबद्ध किया गया है
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अहमदाबाद से जारी उसके पासपोर्ट पर वडोदरा का पता लगातार दर्ज होता रहा है। पासपोर्ट, जो शुरू में 2007 से 2012 तक वैध था, बाद में नवीनीकृत किया गया था, और प्रत्येक उदाहरण में, दर्ज किया गया पता वडोदरा में बना रहा।
कोर्ट ने कहा, "यहां तक कि याचिकाकर्ता के नाम पर जारी किए गए आधार कार्ड में वडोदरा का पता होता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने पिता का चुनाव कार्ड भी रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें वडोदरा का पता है। स्पष्टत अभिलेख में रखे गए सभी दस्तावेज वर्ष 2013 से 2016 की अवधि को छोड़कर वर्ष 2006 से हाल की अवधि के लिए हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने वडोदरा से कक्षा 10 वीं और 12 वीं का अध्ययन किया है। इसलिए, वर्ष 2006 से वर्ष 2024 तक, 3 साल यानी 2013 से 2016 को छोड़कर, याचिकाकर्ता वडोदरा में गुजरात राज्य में रह रहा है।
इसके अलावा, अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा था – आवासीय और वाणिज्यिक दोनों – याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों के साथ खरीदा गया था। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के माता-पिता के नाम पर बिजली कंपनी द्वारा जारी बिजली के बिल के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और याचिकाकर्ता के पिता के एपीएल कार्ड के साथ-साथ वडोदरा का पता भी दिया।
पढ़ाई के लिए अबू धाबी में अस्थायी निवास अधिवास का दर्जा नहीं छीन सकता
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के माता-पिता के तलाक के संबंध में फैमिली कोर्ट में चल रही कार्यवाही का संदर्भ दिया गया था, जहां उल्लिखित पता भी वडोदरा का था। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता की मां के नाम पर 2000 में जारी एक अधिवास प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा, जो गुजरात राज्य में उसकी अधिवास स्थिति का संकेत देता है।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि "अनिश्चितकालीन का तत्व बड़ा है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह क्षणभंगुर है।
न्यायालय ने कहा कि भारी-भरकम दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता के माता-पिता तीन साल की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर दस साल से अधिक समय से राज्य में रह रहे हैं।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता, छात्र के रूप में, गुजरात राज्य में कक्षा 10 वीं और 12 वीं के लिए अपनी पढ़ाई की है, जो अन्यथा, छात्र को प्रवेश पाने के योग्य बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, गुजरात राज्य में बसने का इरादा स्पष्ट है। हालांकि, याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वर्ष 2013 से 2016 तक, याचिकाकर्ता अबू धाबी में पढ़ाई के लिए बाहर था।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और मामलातदार को 12 अगस्त, 2024 तक याचिकाकर्ता को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।