[Bhavnagar Sewer Deaths] गुजरात हाईकोर्ट ने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर राज्य को फटकार लगाई

Shahadat

6 April 2024 6:34 AM GMT

  • [Bhavnagar Sewer Deaths] गुजरात हाईकोर्ट ने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर राज्य को फटकार लगाई

    गुजरात हाईकोर्ट ने सेप्टिक टैंक में घुसकर मरने वाले संविदा सफाई कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है, क्योंकि वह केवल अपने परिवार का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है।

    यह फटकार एनजीओ मानव गरिमा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू करने की मांग की गई।

    चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कार्यकर्ता को मुआवजा देने के लिए नागरिक निकाय के दायित्व पर प्रकाश डाला।

    नवंबर, 2023 में गुजरात के भावनगर शहर में सरकारी प्रयोगशाला में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई और अन्य बीमार पड़ गया। यह घटना केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान परिसर में उस समय हुई जब भावनगर नगर निगम के कर्मचारी सफाई के लिए जेटिंग मशीन का उपयोग कर रहे थे।

    शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कर्मचारी को मुआवजा देने के नगर निकाय के दायित्व पर प्रकाश डाला।

    चीफ जस्टिस अग्रवाल ने जोर देकर कहा,

    “आप उसे मुआवजा क्यों नहीं देंगे? आप नगर पालिका हैं, आप प्रमुख नियोक्ता है, आपने ठेकेदार को नियुक्त किया। आप उसे मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकते। किसी भी दुर्घटना या ठेकेदार द्वारा नियुक्त लोगों से संबंधित किसी भी मुद्दे के लिए मुख्य नियोक्ता भी समान रूप से उत्तरदायी है।

    उन्होंने आगे बताया,

    “ठेकेदार की किसी भी चूक के लिए आप परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। नियोक्ता और ठेकेदार का दायित्व परोक्ष है। इसीलिए अनुबंध श्रम अधिनियम कहता है कि यदि ठेकेदार भुगतान नहीं कर रहा है तो मुख्य नियोक्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। आपको ठेकेदार द्वारा दिए गए भुगतान के अतिरिक्त भुगतान करना होगा।''

    पिछली सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने शहरी विकास और शहरी आवास विभाग (यूडीयूएचडी) के प्रमुख सचिव को नगर निगम, भावनगर के आयुक्त द्वारा प्रदान की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर एक स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के उप सचिव की ओर से 22 फरवरी, 2024 को हलफनामा दिया गया, जिसमें सेंट्रल में सीवेज टैंक में 10 नवंबर, 2023 को हुई मौत की घटना के संबंध में किए गए निरीक्षण की तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न है। गुजरात के भावनगर स्थित साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएमसीआरआई) को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया।

    नगर पालिका के वकील ने अदालत के समक्ष दोहराया कि उक्त घटना हाथ से मैला ढोने का मामला नहीं है, बल्कि नई सीवेज लाइन के निर्माण कार्य के दौरान हुई मौत का मामला है। वकील ने कहा कि ठेकेदार ने बाद में परिवार को मुआवजे के रूप में 1.85 लाख रुपये का भुगतान किया।

    सरकारी वकील ने अदालत को तथ्यात्मक जांच समिति के निष्कर्षों की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि भावनगर नगर निगम (BMC) अनिवार्य होने के बावजूद घटना स्थल पर पर्यवेक्षक नियुक्त करने में विफल रहा है। इसके अलावा, हालांकि नागरिक निकाय द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने न तो साइट की निगरानी की और न ही ऐसे कार्यों की निगरानी के लिए कोई पर्यवेक्षक नियुक्त किया। परिणामस्वरूप, समिति ने BMC कार्यकारी अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की।

    सरकारी वकील ने आगे बताया कि समिति ने सेप्टिक टैंक के निर्माण में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई और दोषपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था के खिलाफ कार्रवाई का भी सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, पैनल ने सीवेज टैंक सफाई कार्यों की लगातार और नियमित जांच और ऑडिट के लिए निगमों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की।

    हालांकि, चीफ जस्टिस अग्रवाल ने इन सिफारिशों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा,

    "निगम की ओर से खामियां और ढिलाई हैं। निगम की निष्क्रियता रिकॉर्ड पर है। इसमें कहा गया कि निगम का पर्यवेक्षक कभी भी उपस्थित नहीं रहता है। निगम का नोडल अधिकारी होना चाहिए। फिर कौन करेगा जांच? निगम? हम आपसे हमारे सामने कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं।''

    सरकारी वकील ने इस बात पर जोर दिया कि समिति ने सीएसएमसीआरआई की ओर से महत्वपूर्ण लापरवाही की पहचान की और मृतकों के परिवारों को 30 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का प्रस्ताव रखा।

    इसके अलावा, वकील ने प्रस्तुत किया कि समिति ने जीवित सफाई कर्मचारी, सुरेशभाई गरानिया के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी, जिसमें कहा गया कि BMC अधिकारियों की बार-बार चेतावनी के बावजूद, वह जानबूझकर नागरिक निकाय टीम की उपस्थिति के बिना टैंक में प्रवेश कर गया। गरानिया को सीएसएमसीआरआई द्वारा नियमित आधार पर सीवेज/सेप्टिक टैंक सफाई कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया गया। संस्थान में ऐसे कार्यों में उनकी नियमित भागीदारी को देखते हुए समिति ने निष्कर्ष निकाला कि वह आदतन अपराधी है और अदालत को बताया गया कि BMC ने गैरजिम्मेदार और अज्ञानी व्यवहार के लिए गरानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

    हालांकि, सीजे अग्रवाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कार्यकर्ता केवल अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम होने के लिए संविदा श्रमिक के रूप में काम कर रहा था और देखा कि निरीक्षण समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों के बारे में हलफनामे में किए गए दावों का अवलोकन इंगित करता है कि चूक वह भावनगर नगर निगम का हिस्सा स्पष्ट है।

    तदनुसार, खंडपीठ ने कहा,

    "इसलिए हमें शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के प्रधान सचिव को तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता है। इस तथ्य पर ध्यान दें कि समिति ने विभागीय जांच का सुझाव दिया। BMC के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

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