भूमि हड़पने के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को गलत तरीके से जेल भेजा गया: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
21 Aug 2024 2:35 PM IST
2023 में एक संपत्ति पर कथित रूप से गलत कब्जे के लिए "अवैध हिरासत" के खिलाफ 65 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्कालीन अहमदाबाद जिला कलेक्टर से यह बताने के लिए कहा कि उनके खिलाफ "कर्तव्य में लापरवाही" के लिए कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए, यह देखते हुए कि अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "गुजरात भूमि हड़पने (निषेध) अधिनियम 2020 के तहत गठित समिति द्वारा की गई जांच के मूल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर, अहमदाबाद की अध्यक्षता वाली समिति ने सिटी डिप्टी कलेक्टर (अहमदाबाद पूर्व) की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर शिकायत पर राय बनाई, बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए जिसके कारण सिटी डिप्टी कलेक्टर (अहमदाबाद पूर्व) द्वारा रिपोर्ट बनाई गई। 21.09.2023 के आदेश के अनुपालन में 18.10.2023 को दायर अपने हलफनामे में कलेक्टर की ओर से यह स्वीकारोक्ति के बाद, यह स्पष्ट है कि कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लेने में लापरवाही बरती, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 7 दिनों के लिए जेल में रखा गया।"
न्यायालय ने आगे कहा कि प्रधान सचिव (गृह) और प्रधान सचिव, राजस्व विभाग (गुजरात सरकार) को सूचित किया जाए कि वे कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा "शिकायत के मूल अभिलेख" को देखे बिना और केवल सिटी डिप्टी कलेक्टर (अहमदाबाद पूर्व) द्वारा "गलत रिपोर्ट" प्रस्तुत किए जाने के आधार पर शिकायत पर निर्णय लेने के तरीके की जांच करें।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि "कलेक्टर और समिति के अन्य सदस्यों का स्पष्टीकरण और रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष अगली तिथि पर प्रस्तुत की जाए।" मामले को 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कार्यवाही और पंचनामा से ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्टी कलेक्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, "देखिए, यह कोई साधारण गलती नहीं है। आपने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है, याचिकाकर्ता ने आपको जवाब दिया है, जवाब समिति के समक्ष नहीं लाया गया, इसलिए हम जांच शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। और फिर याचिकाकर्ता को अपनी गलती के लिए जेल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम गृह सचिव से इस पर गौर करने के लिए कह रहे हैं। इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कलेक्टर से समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा देने वाला हलफनामा पेश न करने के लिए मौखिक रूप से सवाल भी किया।
उन्होंने मौखिक रूप से कहा, "कलेक्टर की माफी कहां है? क्या आपने माफी का हलफनामा दाखिल किया है? हम माफी चाहते हैं! ... हम यहां आपके कार्यालय का प्रबंधन करने के लिए नहीं हैं। हम कलेक्टर को यह स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए बुला रहे हैं कि उन्होंने कार्यवाही कैसे संचालित की और व्यक्ति को जेल में कैसे डाला।"
राज्य के इस तर्क पर कि प्रारंभिक जांच शहर के डिप्टी कलेक्टर द्वारा की गई थी जिसे समिति के समक्ष नहीं रखा गया था और इसे "सुधार लिया जाएगा और आवश्यक रूप से किया जाएगा", हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "क्या आप उन सात दिनों को वापस ला सकते हैं? क्या आप समय को पीछे ला सकते हैं? और यही वह आशंका थी जो उन्होंने जताई थी। यही बात लगातार सामने रखी गई थी कि ये कार्यकारी अधिकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे; और यह प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। आपको दो बार सोचना होगा। रिकॉर्ड का अवलोकन करें। आप ऐसा नहीं कर सकते और फिर कोर्ट में आकर कह सकते हैं कि माफ़ी मांगो गलती हो गई है।"
केस टाइटल: अश्विनभाई @ अश्विनकुमार अमृतलाल गज्जर बनाम गुजरात राज्य और अन्य।
केस नंबर: R/SCR.A/12369/2023