इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत दी

Amir Ahmad

7 March 2025 10:02 AM

  • इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत दी

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अग्रिम जमानत दी।

    जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्ण राहत दी। इससे पहले 18 फरवरी को उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी।

    गौरतलब है कि चंचलानी पहले ही कई FIR रद्द करने/एक साथ करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था।

    बता दें कि असम पुलिस द्वारा 12 फरवरी को दर्ज की गई FIR में धारा - 79, 95, 294 और 296 BNS को IT Act, 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 4/7 को महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4/6 के साथ पढ़ा गया।

    आलोक बोरूआ की शिकायत पर दर्ज की गई FIR में आरोप लगाया गया कि चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मुखीजा, रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना और अन्य ने अश्लीलता को बढ़ावा दिया और और शो में अश्लील चर्चा।

    हाईकोर्ट के समक्ष चंचलानी की ओर से पेश सीनियर वकील दिगंत दास ने एडवोकेट जयराज बोरा, हिरण्य कुमार नाथ, अपूर्व श्रीवास्तव और अविनाश लालवानी के साथ तर्क दिया कि चंचलानी निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने FIR में कथित तौर पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है।

    चंचलानी का कहना है कि जिस टिप्पणी के लिए FIR दर्ज की गई, वह अतिथि पैनलिस्ट (रणवीर इलाहाबादिया) में से एक द्वारा की गई और चंचलानी की एपिसोड के संपादन या पोस्ट-प्रोडक्शन में कोई भूमिका, अधिकार या भागीदारी नहीं थी।

    चंचलानी के वकीलों का यह भी कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह से पैनलिस्ट में से किसी एक द्वारा की गई ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन या योगदान नहीं किया।

    संबंधित समाचार में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को मामले में सह-आरोपी यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया पर शो प्रसारित करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया।

    न्यायालय ने उन्हें अपना शो "द रणवीर शो" पुनः शुरू करने की अनुमति दे दी बशर्ते कि वे यह वचन दें कि उनका शो शालीनता और नैतिकता के मानदंडों को बनाए रखेगा ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें।

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