पासपोर्ट विवाद: पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Amir Ahmad
20 April 2026 4:13 PM IST

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज FIR के मामले में अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार यह याचिका सोमवार 20 अप्रैल को दाखिल की गई।
यह मामला कथित तौर पर कई पासपोर्ट रखने के आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी और उन्हें संबंधित न्यायालय में जाने की अनुमति दी थी। यह याचिका हैदराबाद में दायर की गई, जहां उनका निवास बताया गया।
इसके बाद असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाई। साथ ही यह भी कहा कि यदि खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो इस रोक का उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की उस याचिका को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने इस रोक को हटाने और ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न तो हाईकोर्ट की टिप्पणियां और न ही सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश, असम की अदालत को अग्रिम जमानत पर विचार करते समय प्रभावित करेगा।
इसी पृष्ठभूमि में अब खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख किया।
यह FIR गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं झूठा बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शांति भंग करने के इरादे से अपमान के तहत दर्ज की गई।
इससे पहले असम पुलिस खेड़ा की तलाश में हैदराबाद भी पहुंची थी। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी तलाशी ली थी। खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं।
पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं।

