हाईकोर्ट ने CNN-News18 एंकर अकांक्षा स्वरूप के खिलाफ कामाख्या मंदिर पर विवादित बयान पर FIR खारिज की

  • हाईकोर्ट ने CNN-News18 एंकर अकांक्षा स्वरूप के खिलाफ कामाख्या मंदिर पर विवादित बयान पर FIR खारिज की

    गौहाटी हाईकोर्ट ने CNN-News18 की एंकर अकाशा स्वरूप के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। यह मामला उस टीवी शो से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मां कामाख्या मंदिर में नरबलि की प्रथा होती है।

    कोर्ट ने कहा कि अकाशा का यह बयान लापरवाही में दिया गया था, लेकिन इसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोई जानबूझकर मंशा नहीं थी।

    यह टिप्पणी उन्होंने मेघालय में एक व्यक्ति की मौत पर चर्चा के दौरान की थी। चैनल ने बाद में माफी मांग ली थी और बयान को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था।

    जस्टिस शमीमा जहां ने कहा कि यह शब्द अनावश्यक और असावधान थे, लेकिन यह किसी अपराध के तहत दंडनीय नहीं हैं क्योंकि इसमें जानबूझकर अपमान या नफरत फैलाने का उद्देश्य नहीं था।

    कोर्ट ने पत्रकार को भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी और FIR रद्द कर दी।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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