संवेदनशील मामलों में कमज़ोर गवाहों को अनावश्यक रूप से फिर से आघात पहुंचाने से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Amir Ahmad

23 Sept 2024 3:39 PM IST

  • संवेदनशील मामलों में कमज़ोर गवाहों को अनावश्यक रूप से फिर से आघात पहुंचाने से बचाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    POCSO Act के तहत मामले से निपटने के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि कमज़ोर गवाहों को विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में अनावश्यक रूप से फिर से आघात पहुंचाने से बचाया जाना चाहिए।

    इस बात पर ज़ोर देते हुए कि अतिरिक्त क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पीड़ित को वापस बुलाना कोई हल्के में लिया जाने वाला मामला नहीं है।

    जस्टिस अमित महाजन ने कहा,

    “जब किसी पीड़ित विशेष रूप से बच्चे या कम उम्र के किसी व्यक्ति को स्टैंड पर वापस बुलाया जाता है तो उन्हें घटना से जुड़ी दर्दनाक घटनाओं को फिर से जीने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की बार-बार पूछताछ से काफी भावनात्मक संकट और आगे मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है।”

    अदालत ने कहा,

    "कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य अभियुक्तों के अधिकारों को संवेदनशील मामलों में विशेष रूप से अनावश्यक रूप से फिर से आघात से कमजोर गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है।"

    जस्टिस महाजन ने अभियुक्त द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने POCSO मामले में पीड़िता को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाले अपने आवेदन को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

    अभियुक्त का कहना था कि पीड़िता की जांच 07 जुलाई, 2022 को की गई थी, जब वह केवल 13 वर्ष की थी और उसी दिन विधिक सहायता वकील द्वारा विधिवत क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। आवेदन पिछले साल अक्टूबर में निचली अदालत में दायर किया गया था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि विधिक सहायता वकील द्वारा पीड़िता की क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक से नहीं की गई, क्योंकि न तो कथित घटना के संबंध में कोई प्रश्न पूछे गए थे। न ही पीड़िता से कथित घटना की तारीख और समय के बारे में कोई प्रश्न पूछे गए।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया और कहा कि अभियोक्ता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार उसी दिन समाप्त हो गया, जिस दिन उसकी फिर से जांच की गई थी।

    याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता की जांच से करीब 15 महीने की देरी के बाद ट्रायल कोर्ट में आवेदन दायर किया गया था।

    अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, जो गवाहों को वापस बुलाने को उचित ठहराए या जो मामले में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हो।

    अदालत ने कहा,

    "अस्पष्ट रूप से कहा गया कि गवाहों को वापस बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता मामले के लिए महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने में विफल रहा है। जांच में छोड़ी गई कथित खामियों को दूर करने के लिए इस तरह के विलंबित आवेदनों को अनुमति देने से ट्रायल प्रक्रिया की निष्पक्षता और दक्षता कम हो जाएगी, जो न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आदर्श रूप से त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए।"

    यह देखते हुए कि याचिका विवादित आदेश पारित होने के करीब 11 महीने बाद दायर की गई, अदालत ने कहा कि हालांकि यह वादी के अधिकार में है कि वह अपना कानूनी वकील बदल सकता है लेकिन इसका इस्तेमाल बचाव में खामियों की भरपाई करने की रणनीति के रूप में नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "अगर इस तरह के तर्क की अनुमति दी जाती है तो यह मिसाल कायम करेगा, जहां निश्चित समय बीत जाने के बाद अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए नया वकील नियुक्त किया जा सकता है। संभावित रूप से आगे की जांच के लिए पीड़ित को वापस बुलाने का अनुरोध करके कार्यवाही को फिर से शुरू किया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से अभियुक्त को कथित अंतराल को भरने की लगातार कोशिश करने की अनुमति देगा, जिससे मुकदमे को अनिश्चित काल तक लंबा खींचा जा सकेगा।"

    जस्टिस महाजन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल यह कहना कि वकील में बदलाव के कारण पीड़ित को फिर से बुलाना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था, किसी भी ठोस कारणों की अनुपस्थिति में अपर्याप्त था।

    केस टाइटल- सुदर्शन बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य।

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