यूएपीए | दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएनएलएफ 'सेना प्रमुख', सहयोगियों की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की स्वीकार्यता पर एनआईए की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया
LiveLaw News Network
2 Oct 2024 2:58 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूएपीए मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख और उनके दो सहयोगियों द्वारा दायर याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि याचिका स्वीकार्य है और मामले के गुण-दोष पर बहस के लिए इसे स्वीकार किया।
तीनों आरोपियों को एनआईए ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। यूएपीए मामले में आरोप लगाया गया है कि वे आतंकवादी संगठनों के एक विदेशी नेतृत्व द्वारा जातीय अशांति का फायदा उठाने, मणिपुर राज्य में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रची गई एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल थे।
एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि तीनों आरोपी मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए जबरन वसूली करने के साथ-साथ कैडर की भर्ती करने और हथियार खरीदकर यूएनएलएफ के लिए धन जुटाने में शामिल थे।
एनआईए ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि चुनौती के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने पहले ही एक रिट याचिका में खंडपीठ के समक्ष बहस की थी जिसे लंबी बहस के बाद वापस ले लिया गया था।
यह तर्क दिया गया कि रचनात्मक पुनर्निर्णय का सिद्धांत मामले पर लागू होता है और उन्हीं तथ्यों और कार्रवाई के कारणों के आधार पर दूसरी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
दूसरी ओर, आरोपियों ने प्रस्तुत किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। उन्होंने उन्हें एनआईए हिरासत और न्यायिक हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि वे कानून में गैर-कानूनी थे।
एनआईए की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपियों ने डिवीजन बेंच के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, क्योंकि उस समय वे अपनी हिरासत के आधार से अनभिज्ञ थे और राहत की मांग कर रहे थे कि उन्हें कानून की अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
कोर्ट ने कहा, "हालांकि, बाद में, याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष दायर याचिका वापस ले ली, जिसके तहत उन्होंने मांग की थी और उन्हें "सक्षम न्यायालय/फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने" की विशेष स्वतंत्रता दी गई थी"।
जस्टिस भंभानी ने आगे कहा कि अदालत के लिए यह अनुमान लगाना न तो आवश्यक है और न ही उचित है कि डिवीजन बेंच के समक्ष क्या हुआ, क्योंकि डिवीजन बेंच ने आरोपियों को सक्षम न्यायालय या फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता दी थी।
कोर्ट ने कहा, "यह भी उल्लेखनीय है कि डिवीजन बेंच के समक्ष की गई प्रार्थनाओं में, याचिकाकर्ताओं ने केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी; जबकि वर्तमान याचिका के माध्यम से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णयों के आधार पर अपनी रिमांड को चुनौती दी है, जो चुनौती डिवीजन बेंच के समक्ष नहीं थी।"
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,
"बाकी सब कुछ अलग रखते हुए, इस अदालत का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्नों से संबंधित मामलों में, डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 16.04.2024 को दिए गए आदेश के पांडित्यपूर्ण, अति-तकनीकी या प्रतिबंधात्मक निर्माण के आधार पर किसी याचिका को खारिज करना कभी भी न्यायसंगत या उचित नहीं होगा, खासकर तब जब वह आदेश याचिकाकर्ताओं को सक्षम न्यायालय या फोरम के समक्ष उन्हीं मुद्दों पर आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।"
केस टाइटल: थोकचोम श्यामजय सिंह और अन्य बनाम गृह सचिव और अन्य के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया