'एक ही पद पर पदोन्नति के लिए दो नियम, एक में उम्मीदवार को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता और दूसरे में भी नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 Nov 2024 2:17 PM IST

  • एक ही पद पर पदोन्नति के लिए दो नियम, एक में उम्मीदवार को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता और दूसरे में भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने एक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यदि दो नियमों के कारण एक ही पद पर पदोन्नति होती है, तो याचिकाकर्ता को एक नियम के अनुसार छूट देना और दूसरे नियम के अनुसार उसे छूट देने से इनकार करना समझदारी नहीं होगी।

    न्यायालय ने कहा कि यदि उसे पद पर नियुक्त होने के दौरान छूट दी गई थी, तो उसे किसी भी तरीके से पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि पदोन्नति उसे उसी पद पर रहने का हकदार बनाती है।

    न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि सामान्य तौर पर याचिकाकर्ता एएसआई के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा। हालांकि, यह निर्धारित किया जाना था कि क्या याचिकाकर्ता को एलडीसीई के माध्यम से पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है, जो नियमित पदोन्नति से पहले दी गई पदोन्नति थी।

    न्यायालय ने कहा कि चूंकि दोनों पदोन्नतियां अंत में एक ही पद पर ले जाती हैं, इसलिए अलग-अलग मानकों को निर्धारित करने के आधार पर याचिकाकर्ता को त्वरित पदोन्नति से वंचित करना समझदारी नहीं होगी। यह माना गया कि इस तरह के नियम को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से मना करना मनमाना होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उद्धृत मामले [थोलू रॉकी बनाम महानिदेशक सीआईएसएफ एवं अन्य] पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था,

    “ऊपर बताए गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि मिजो और नागा समुदाय के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शारीरिक मानकों में छूट दी जाती है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ रैंक) भर्ती नियम, 1999 में केवल 162.5 सेमी की ऊंचाई का प्रावधान है, जबकि अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक ऊंचाई 170/165 सेमी है। इसलिए, हमें सहायक कमांडेंट के पद पर उनकी पदोन्नति के चरण में इस जनजाति को समान लाभ न देने का कोई औचित्य या तर्क नहीं मिलता है।”

    इंस्पेक्टर टीडी सिरिल मिमिन ज़ू में एक अन्य निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह उचित नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ता को ऊंचाई में छूट क्यों नहीं दी जा सकती। यह देखा गया कि यदि छूट नहीं दी गई, तो याचिकाकर्ता को उच्च पद पर पदोन्नति पाने का अवसर दिए बिना ही ठहराव का सामना करना पड़ेगा।

    इन टिप्पणियों को करते हुए, न्यायालय ने अपील को अनुमति दे दी।

    केस टाइटल: नोंगथोम्बम हीरोजीत मीतेई बनाम यूओआई और अन्य।

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (दिल्‍ली) 1299

    आदेश/निर्णय डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story