दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्क कंपनी Celebi की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज की
Praveen Mishra
25 Sept 2025 6:46 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्की की कंपनी Celebi Ground Handling India Pvt. Ltd. की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केंद्र सरकार की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती देती थी। कोर्ट ने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।
जस्टिस तेजस कारिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह याचिका पहले वाली याचिकाओं जैसी ही है, जिन्हें 5 जुलाई को समन्वय पीठ ने खारिज किया था। उस समय भी कोर्ट ने माना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में "प्राकृतिक न्याय" (Natural Justice) के सिद्धांतों को पीछे हटना पड़ता है।
सरकार ने Celebi और उसकी सहयोगी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से रद्द की थी।
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