ईएसआईसी के वेतन गणना से अस्थायी महामारी भत्ते को बाहर रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 Nov 2024 4:51 PM IST

  • ईएसआईसी के वेतन गणना से अस्थायी महामारी भत्ते को बाहर रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कथपालिया की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि महामारी के दौरान दिए गए अस्थायी विशेष प्रोत्साहनों को ईएसआई के लिए वेतन गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वेतन गणना में ऐसे अस्थायी महामारी-संबंधी भुगतानों को शामिल करना योजना के कल्याण उद्देश्यों के विपरीत होगा। फैसले ने स्थापित किया कि कोविड-19 व्यय जैसी असाधारण परिस्थितियों को कवर करने के लिए विशेष भत्ते का उपयोग श्रमिकों को कल्याण लाभों से अयोग्य ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता गोदंबरी रतूड़ी ने ईएसआईसी कोविड योजना के तहत कोविड-19 राहत लाभ से इनकार करने को चुनौती दी। उनके पति का ईएसआईसी योजना के तहत बीमा था, और वे कोविड-19 से मर गए। इसके बाद उन्होंने कोविड-19 राहत के लिए दावा प्रस्तुत किया। हालांकि, ईएसआईसी ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि उनके दिवंगत पति की कमाई ईएसआई अधिनियम द्वारा निर्धारित वेतन सीमा से अधिक थी। वेतन विवरण की पुष्टि करने वाला वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद, उनकी अपील को फिर से उसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि कोविड संबंधी प्रोत्साहन राशि को वेतन गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अस्थायी थी और महामारी से संबंधित खर्चों में सहायता के लिए विशेष रूप से भुगतान की गई थी।

    दलीलें

    याचिकाकर्ता के वकील जितेन्द्र नाथ पाठक ने दलील दी कि कोविड-19 विशेष प्रोत्साहन को नियमित वेतन के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रोत्साहन को महामारी से संबंधित लागतों को कवर करने के लिए पेश किया गया था और रतूड़ी की मृत्यु से पहले के चार महीनों के लिए ही भुगतान किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस राशि को बाहर करने से मृतक का वेतन वैधानिक सीमा के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे उसकी विधवा कोविड योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हो जाएगी।

    प्रतिवादियों के वकील के.पी. मावी ने दलील दी कि ईएसआई अधिनियम और कोविड योजना दिशानिर्देशों में वेतन परिभाषाओं का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने ईएसआई अधिनियम की धारा 2(9) और 2(22) का हवाला देते हुए कहा कि प्रोत्साहन भुगतान ने रतूड़ी की आय को निर्धारित वेतन सीमा से ऊपर बढ़ा दिया। मावी ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए थी जो वैधानिक वेतन आवश्यकताओं को पूरा करते थे, और प्रोत्साहन को बाहर नहीं किया जा सकता था।

    न्यायालय का तर्क

    न्यायालय ने कानून की सामाजिक कल्याण प्रकृति पर जोर दिया, जो लाभार्थियों के लिए अनुकूल व्याख्या को अनिवार्य बनाता है। न्यायालय ने माना कि कोविड योजना विशेष रूप से कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों की सहायता के लिए बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य उनकी विधवाओं और परिवारों का समर्थन करना था।

    इस सवाल पर कि क्या वेतन गणना में विशेष प्रोत्साहन को शामिल किया जाना चाहिए, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 2(22) “मजदूरी” को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, लेकिन कुछ भत्ते और अस्थायी भुगतानों को बाहर करती है। महामारी के दौरान चार महीनों के लिए भुगतान किया गया विशेष प्रोत्साहन, स्पष्ट रूप से कोविड से संबंधित खर्चों से जुड़ा था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस अस्थायी भुगतान को शामिल करना योजना की भावना के विपरीत होगा, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के आश्रितों की रक्षा करना है।

    न्यायालय ने यह भी बताया कि विचाराधीन चार महीनों के दौरान ESIC द्वारा अंशदान में की गई निरंतर कटौती इस तर्क का समर्थन करती है कि रतूड़ी एक पात्र कर्मचारी बने रहे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए किए गए विशेष, अस्थायी भुगतान का उपयोग उन्हें कल्याण लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने लाभ से इनकार करने वाले ESIC के निर्णय को रद्द कर दिया और याचिका को अनुमति दे दी। 08-11-2024 को निर्णय लिया गया

    न्यूट्रल साइटेशन: 2024:DHC:8647

    केस टाइटल: गोदंबरी रतूड़ी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम


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