बार-बार यौन शोषण की शिकायत करने वालों का डाटाबेस बनाने की याचिका पर जल्द फैसला करें: दिल्ली हाईकोर्ट

Praveen Mishra

6 Aug 2025 4:40 PM IST

  • बार-बार यौन शोषण की शिकायत करने वालों का डाटाबेस बनाने की याचिका पर जल्द फैसला करें: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से एक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा, जिसमें यौन अपराधों के कई मामलों में शिकायत करने वालों का एक डाटाबेस तैयार करने की मांग की गई थी।

    चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यह आदेश शॉनी कपूर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया, जिन्हें एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व किया।

    सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता ने कहा कि डाटाबेस बनाए जाने के अलावा, याचिका में यह निर्देश भी मांगा गया है कि पुलिस शिकायतकर्ताओं के पहचान पत्र भी ले, और यह भी बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में पहले ही एक समान आदेश पारित किया है।

    इस पर चीफ जस्टिस उपाध्याय ने टिप्पणी की, "यह उनका कार्य करने का तरीका है और उन्हें बेहतर पता है कि पुलिसिंग कैसे करनी है।"

    अधिवक्ता ने एक हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में बलात्कार मामलों में दोषसिद्धि दर केवल 4.3% है।

    इस पर कोर्ट ने कहा: "क्या यह याचिका है या सुझाव? यह उनका कार्यक्षेत्र है। उन्हें पता है कि पुलिसिंग कैसे बेहतर तरीके से करनी है। कोर्ट ऐसे मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है?"

    अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि इस मुद्दे पर 3 मार्च को दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया गया था।

    उन्होंने यह भी बताया कि 17 अप्रैल को प्राप्त एक आरटीआई उत्तर के अनुसार, वह अभ्यावेदन वरिष्ठ अधिकारियों के विचाराधीन है।

    यह देखते हुए कि कपूर पहले ही इस मुद्दे को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कोर्ट ने कहा:

    "मुद्दों की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि संबंधित प्राधिकारी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें। याचिका निपटाई जाती है।"

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