मानहानि: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया के खिलाफ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया, यूट्यूब वीडियो को निजी बनाने का आदेश दिया

Praveen Mishra

16 April 2024 7:03 PM IST

  • मानहानि: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया के खिलाफ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया, यूट्यूब वीडियो को निजी बनाने का आदेश दिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर जिला और सत्र न्यायालय में एक वकील की हड़ताल के दौरान पिछले महीने उन पर हमले के मामले में विभिन्न यूट्यूब चैनलों और एक्स उपयोगकर्ताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।

    जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भाटिया के उस आवेदन का निस्तारण कर दिया जिसमें उन्होंने यूट्यूब चैनलों और एक्स यूजर्स के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग की थी।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाटिया के खिलाफ विभिन्न एक्स पोस्ट या ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।

    इसने आगे आदेश दिया कि भाटिया के मानहानि के मुकदमे के निपटारे तक विभिन्न कथित अपमानजनक यूट्यूब वीडियो को निजी बनाया जाए।

    कोर्ट ने कहा, ''भविष्य में वीडियो के दुरुपयोग की ऐसी धमकी मिलने के कारण, जो प्रथम दृष्टया आवेदक/वादी को ऐसे प्रकाश में चित्रित करते हैं जो सही तथ्य नहीं हो सकते हैं, मुकदमे पर अंतिम निर्णय होने तक सार्वजनिक दायरे में रखे जाने पर रोक लगाई जा सकती है।

    भाटिया का प्रतिनिधित्व एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने किया।

    जस्टिस कृष्णा ने कहा कि भाटिया का बैंड खींचना या उनके साथ हाथापाई करना उनके साथ किया गया सबसे निंदनीय कृत्य है।

    कोर्ट ने कहा "यह विवादित नहीं है कि वादी न केवल वरिष्ठ अधिवक्ता का एक विशिष्ट पद धारण कर रहा है और कानूनी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के लिए स्वीकार किया जाता है, बल्कि इस देश की सबसे प्रमुख राजनीतिक इकाई में से एक का प्रवक्ता भी है और इसका प्रवक्ता होने के नाते, पार्टी के विचारों को प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से अपनी नीतियों और पहलों के बारे में संवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "

    इसमें कहा गया है कि भाटिया को पीटते हुए दिखाने वाले डीपफेक वीडियो और उनके दावों को पीटा गया है, जो कुछ भी नहीं बल्कि "अति-सनसनीखेज और तथ्यों का चित्रण है जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं।

    कोर्ट ने कहा, ''प्रथम दृष्टया इस तरह के वीडियो के प्रसार या चलाने से न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है, बल्कि भविष्य में किसी भी समय वादी के खिलाफ प्रसारित होने और इस्तेमाल किए जाने के लगातार खतरे की संभावना है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि अगर डीपफेक वीडियो और ट्वीट आदि को सार्वजनिक डोमेन में रखने की अनुमति दी गई तो भाटिया को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी और इससे बार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता रहेगा।

    कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा यदि सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रहने से रोका जाता है जब तक कि गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला नहीं किया जाता है, जबकि इन ट्वीट/मीम्स में भविष्य में वादी को बदनाम करने की क्षमता है, जिसमें व्यावहारिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोई भरपाई नहीं है।

    वाद में समन 06 फरवरी को जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

    यह मुकदमा नवीन कुमार (यूट्यूब चैनल आर्टिकल 19 इंडिया), नीलू व्यास (यूट्यूब चैनल द न्यूज लॉन्चर), प्रोफेसर अखिल स्वामी, यूट्यूब चैनल राजीव निगम और बीबीआई न्यूज के खिलाफ दायर किया गया है। अन्य प्रतिवादियों में एक्स यूजर संदीप सिंह, विजय यादव, नेटाफ्लिक्स, सुनीताजाधव, गुरुजी, दाऊद नदाफ, दखरा और वायरस बाबा आईएनडीआईए वाला शामिल हैं।

    मुकदमे में यूट्यूब और एक्स पर भाटिया के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए "अपमानजनक और अपमानजनक बयानों" के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

    गूगल एलएलसी और एक्स से संबंधित प्लेटफॉर्म से कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए निर्देश मांगा गया है.

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