सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने में सरकारों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के सहयोग के लिए 'सहयोग' पोर्टल विकसित किया गया: गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

19 Dec 2024 11:38 AM IST

  • सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने में सरकारों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के सहयोग के लिए सहयोग पोर्टल विकसित किया गया: गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने "सहयोग" नामक एक पोर्टल विकसित किया है, जहां केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकृत एजेंसियां और साथ ही सोशल मीडिया मध्यस्थ एक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

    गृह मंत्रालय द्वारा दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि पोर्टल के पहले चरण में, गैरकानूनी सामग्री को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दूसरे चरण में वैध डेटा अनुरोध और अन्य समान प्रस्तुतियां शामिल करने के लिए पोर्टल की कार्यक्षमता का विस्तार किया जाएगा।

    ज‌स्टिस प्रतिभा एम सिंह और ज‌स्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने एक मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें दिल्ली पुलिस को अपने 19 वर्षीय बेटे को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो 10 जनवरी से लापता है।

    दिल्ली पुलिस ने लापता लड़के के इंस्टाग्राम अकाउंट से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में 06 सितंबर को मेटा प्लेटफॉर्म को लिखा था।

    गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) साइबर अपराध शिकायतों से निपटने और सभी इंटरमीडियरीज़ के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है।

    पीठ ने कहा, “हालांकि, इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण पहलू 'सहयोग' नामक पोर्टल का विकास है। उक्त पोर्टल को वर्तमान में पायलट रन पर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह पोर्टल मुख्य पोर्टल होगा, जिस पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकृत एजेंसियों, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ और आईटी इंटरमीडियरीज़ की संयुक्त पहुंच होगी।”

    कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे किसी भी तकनीकी या अन्य मुद्दे पर आई4सी के साथ निकट समन्वय में सुविधाजनक तिथि पर बैठक करके इसे हल करें।

    पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक आयोजित की जाए, ताकि एक पुस्तिका तैयार की जा सके, जिसका उपयोग जांच अधिकारियों (आईओ) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को समय पर प्रस्तुत करने के लिए किया जा सके।

    कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे किसी भी तकनीकी या अन्य मुद्दे पर I4C के साथ एक सुविधाजनक तिथि पर निकट समन्वय में बैठक करके इसे हल करें।

    पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक आयोजित की जाए ताकि एक पुस्तिका तैयार की जा सके जिसका उपयोग जांच अधिकारियों (आईओ) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उनके द्वारा मांगी गई जानकारी को समय पर प्रस्तुत करने के लिए किया जा सके।

    इस मामले की सुनवाई अब 30 जनवरी, 2025 को होगी।

    इससे पहले, पीठ ने गूगल, मेटा, व्हाट्सएप आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सूचना अनुरोधों से निपटने के लिए अपने एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया था।

    केस टाइटल: शबाना बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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