दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नर्सिंग अधिकारियों/पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती अत्यंत महत्वपूर्ण: हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Aug 2025 5:20 PM IST

  • दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नर्सिंग अधिकारियों/पैरा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती अत्यंत महत्वपूर्ण: हाईकोर्ट

    दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नर्सिंग और पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को "बेहद महत्वपूर्ण" बताते हुए, हाईकोर्ट ने सरकार को बिना किसी बाधा के भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने आदेश दिया, "जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, दूसरे पद पर भर्ती का इंतज़ार किए बिना, पद-दर-पद आधार पर नियुक्ति की जाएगी।"

    यह टिप्पणी डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर 2017 में स्वतः संज्ञान लेकर दायर एक जनहित याचिका पर की गई थी।

    हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि जब से अस्पतालों का निर्माण हुआ और उनका संचालन शुरू हुआ, तब से मरीजों का बोझ बहुत बढ़ गया है। हालांकि, इन अस्पतालों का संचालन और मरीजों की देखभाल करने के लिए नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या में किसी भी बदलाव का कोई सबूत नहीं है। परिणामस्वरूप, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही थी।

    पिछले कुछ वर्षों में, न्यायालय ने एम्स सहित इन सरकारी अस्पतालों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

    शुक्रवार को, न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ऑडियोमेट्रिक सहायक, व्यावसायिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि के पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन देने का आदेश दिया।

    इसने 24 अर्ध-निर्मित अस्पताल परियोजनाओं पर भी "गंभीर चिंता" व्यक्त की, जहां कोई काम नहीं चल रहा है।

    दिल्ली सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि सरकार बदलने के साथ, यह सुझाव दिया गया है कि पूरे मुद्दे और उपलब्ध बुनियादी ढांचे की जांच करने और सभी सुविधाओं के साथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगे का रास्ता सुझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

    इस प्रकार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि समिति का शीघ्र गठन किया जाए और अगली सुनवाई की तारीख पर समय-सीमा सहित एक उचित योजना उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

    न्यायालय ने 26 मई, 2025 की स्थिति रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें दर्ज है कि इन सभी अस्पतालों के निर्माण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

    न्यायालय ने आदेश दिया, "चूंकि उक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल किए हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए उम्मीद है कि पर्याप्त प्रगति हुई होगी। तदनुसार, इस न्यायालय के समक्ष एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

    इसने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को अगली तारीख पर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या वर्चुअल रूप से, न्यायालय में उपस्थित होने का भी आदेश दिया।

    यह मामला अब 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध है।

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