दिल्ली हाईकोर्ट ने 'रसना' के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ पिरोज खंबाटा की याचिका पर एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की
Praveen Mishra
14 May 2025 7:20 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रसना समूह के अध्यक्ष और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के राजदूत पिरोज खंबाटा के पक्ष में फ्रैंचाइजी इंडिया ब्रांड्स लिमिटेड के खिलाफ उनकी याचिका पर अंतरिम रोक जारी की।
पैन एशिया फ्रैंचाइज़ी समाधान प्रदाता को ट्रेडमार्क 'रसना' का उल्लंघन करने से रोक दिया गया है – वर्ष 1972 से एक शीतल पेय केंद्रित ब्रांड, या 'रसना बज़' नाम के तहत फ्रैंचाइज़िंग आउटलेट।
पिरुज का दावा है कि उनकी कंपनी ने फ्रैंचाइज़ी इंडिया के साथ एक फ्रैंचाइज़ी वितरण समझौता किया था, लेकिन बाद में फ्रैंचाइज़ी शुल्क और रॉयल्टी के भुगतान का भुगतान करने में विफल रही और राजस्व रिपोर्टिंग में पारदर्शिता की कमी का प्रदर्शन किया।
यह भी आरोप है कि फ्रैंचाइज़ी इंडिया ने जारी किए गए वर्क ऑर्डर की अवधि समाप्त होने के बावजूद 'रसना बज़' फ्रैंचाइज़ी वितरित करना जारी रखा।
यह देखते हुए कि ब्रांड खाद्य वस्तुओं के साथ जुड़ता है, कोर्ट ने कहा कि उसे सतर्क रहना होगा और वह फ्रैंचाइज़ इंडिया को अपने उत्पादों को रसना के उत्पादों के रूप में पारित करने की अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि यह व्यापार के सदस्यों और आम जनता को भी भ्रमित कर सकता है।
इसमें कहा गया है, "प्रतिवादी, हालांकि अपने ब्रांडों के प्रचार और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए वादी के लाइसेंसधारी थे, हालांकि, 30.10.2018 के उक्त कार्य आदेश की समाप्ति के बाद भी प्रतिवादी अपने समझौते के अनुसार शुल्क का भुगतान किए बिना वादी के निशान का उपयोग करके ग्राहकों/लोगों को लुभाते रहे, जो उनकी ओर से स्पष्ट दुर्भावना को दर्शाता है।
इस प्रकार, न्यायालय ने फ्रैंचाइजी इंडिया को रसना ट्रेडमार्क में लेन-देन करने से रोक दिया और उन्हें मुख्य वाद पर समन भी जारी किया, जिसे 11 अगस्त को वापस किया जा सकता है।

