धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल मूल्यांकन अधिकारी या NaFAC के अधिकारियों तक सीमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
14 Oct 2024 7:35 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act) की धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल मूल्यांकन अधिकारी या राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (NaFAC) के अधिकारियों तक सीमित नहीं है।
क़ानून के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस “मूल्यांकन अधिकारी या निर्धारित आयकर प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो” द्वारा जारी किया जा सकता है।
इस मामले में अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) द्वारा जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता ने इस नोटिस को अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किए जाने के आधार पर चुनौती दी। इसने दलील दी कि “जैसा भी मामला हो” यह दर्शाता है कि ऐसे मामले में जहां अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी के पास निहित है, वह अधिकारी अकेले ही अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी कर सकता है।
यह तर्क दिया गया कि ऐसे मामलों में “निर्धारित आयकर प्राधिकरण” के लिए अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी करना खुला नहीं होगा।
इससे असहमत होते हुए जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा,
“अधिनियम की धारा 143(2) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि दोनों प्राधिकरणों में से कोई भी - या तो “निर्धारण अधिकारी” या “निर्धारित आयकर प्राधिकरण” - अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी कर सकता है। “जैसा भी मामला हो” यह भी यही दर्शाता है।”
राजस्व ने आयकर नियम, 1962 के नियम 12ई के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं की ओर भी इशारा किया, जिसमें आयकर सहायक आयुक्त/आयकर उप आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को अधिनियम की धारा 143(2) के तहत "निर्धारित आयकर प्राधिकरण" के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज किया कि मूल्यांकन अधिकारी के अलावा, केवल राष्ट्रीय फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NaFAC) के अधिकृत आयकर अधिकारी ही अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी कर सकते हैं।
इसने कहा,
"यह प्रस्ताव अधिनियम की धारा 143(2) या नियम 12ई की स्पष्ट भाषा द्वारा समर्थित नहीं है। नियम 12ई CBDT की शक्ति को अधिनियम की धारा 142(1) के प्रयोजनों के लिए केवल NaFAC के आयकर अधिकारियों को निर्धारित प्राधिकरण के रूप में अधिकृत करने तक सीमित नहीं करता है।"
तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: एम्बिएंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त एवं अन्य।