पीएम मोदी और BJP के अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, 'Hate Speech' को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

Shahadat

10 May 2024 11:47 AM GMT

  • पीएम मोदी और BJP के अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, Hate Speech को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

    दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर "सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण" देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।

    शाहीन अब्दुल्ला, अमिताभ पांडे और देब मुखर्जी द्वारा दायर याचिका में 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण का हवाला दिया गया।

    इस मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता ने की। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) संवैधानिक निकाय है। अदालत इसका सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती।

    मामला अब सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील निज़ाम पाशा से याचिका में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। ECI की ओर से वकील सुरुचि सूरी उपस्थित हुईं।

    याचिका में एमसीसी के उल्लंघन में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए ECI को निर्देश देने की मांग की गई।

    याचिका में कहा गया कि अब्दुल्ला सहित कई नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों के बावजूद, ECI कोई प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है।

    याचिका में आगे कहा गया,

    “प्रतिवादी की ओर से यह निष्क्रियता स्पष्ट रूप से मनमानी, दुर्भावनापूर्ण, अस्वीकार्य है और उसके संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है। यह एमसीसी को निरर्थक बनाने के समान है, जिसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को नजरअंदाज न किया जाए।''

    इसमें कहा गया कि ECI द्वारा की गई "चूक और कमीशन" न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 324 का पूर्ण और प्रत्यक्ष उल्लंघन है, बल्कि "स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनावों में बाधा डाल रही है।"

    याचिका में कहा गया,

    “यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त भाषणों का एकमात्र अवलोकन, जो आसानी से उपलब्ध हैं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ प्रकृति को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होने के बावजूद प्रतिवादी नफरत भरे भाषणों को रोकने के अपने संवैधानिक कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहा है, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता खतरे में पड़ गई।”

    इसमें आगे कहा गया कि ECI को की गई शिकायतों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों के खिलाफ उनके कथित नफरत भरे भाषणों के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    याचिका में कहा गया,

    "प्रतिवादी द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने में विफलता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव आचरण नियम, 1961 के साथ-साथ भारत के संविधान का उल्लंघन है।"

    केस टाइटल: शाहीन अब्दुल्ला और अन्य भारत का चुनाव आयोग

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