संगठित अपराध सिंडिकेट किशोरों का शोषण कर रहे हैं, जघन्य अपराध करने के लिए किशोर न्याय कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

7 May 2026 10:19 AM IST

  • संगठित अपराध सिंडिकेट किशोरों का शोषण कर रहे हैं, जघन्य अपराध करने के लिए किशोर न्याय कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि संगठित अपराध सिंडिकेट जघन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए किशोरों का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। इन अपराधों में NDPS Act और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) जैसे विशेष कानूनों के तहत आने वाले अपराध भी शामिल हैं।

    जस्टिस गिरीश कथपालिया ने आगे कहा कि ये सिंडिकेट किशोर न्याय अधिनियम के उन लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनमें ज़मानत के लिए कम सख्त नियम हैं।

    पीठ ने यह टिप्पणी एक हत्या के मामले में आरोपी 'कानून के साथ संघर्षरत बच्चे' (CCL) की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए की।

    कोर्ट ने गौर किया कि जब कथित तौर पर यह मौजूदा अपराध किया गया, तब वह किशोर पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में ज़मानत पर था। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि वह IPC की धारा 394 के तहत एक तीसरे गंभीर आपराधिक मामले में भी शामिल था।

    बचाव पक्ष ने दलील दी कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (JJ Act) की धारा 12 के तहत ज़मानत पर विचार करते समय आरोपों की गंभीरता और आपराधिक इतिहास प्रासंगिक विचार नहीं थे।

    यह तर्क भी दिया गया कि धारा 12 का परंतुक (proviso) विशेष रूप से किसी "ज्ञात अपराधी" के साथ जुड़ाव का ज़िक्र करता है, न कि केवल किसी भी अपराधी के साथ।

    याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने कहा कि सार्वजनिक गवाहों की अभी जांच होनी बाकी है। यह आशंका जताई कि यदि किशोर को रिहा किया जाता है तो वह उन्हें डरा-धमका सकता है।

    अभियोजन पक्ष ने CCTV फुटेज और एक प्रत्यक्षदर्शी की मौजूदगी का भी हवाला दिया।

    ज़मानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:

    "कोर्ट आज के समाज की उस कठोर वास्तविकता से आँखें नहीं फेर सकता, जहां NDPS Act और MCOCA जैसे विशेष कानूनों के तहत भी कई जघन्य अपराध संगठित सिंडिकेट द्वारा किशोरों के माध्यम से किए जा रहे हैं, और वे इस तरह सामाजिक कल्याण कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं।"

    मौजूदा मामले में कोर्ट ने कहा,

    यह निश्चित रूप से ऐसी स्थिति नहीं है, जहां अधिनियम की धारा 12 के परंतुक द्वारा परिकल्पित संभावना का संबंध कुछ अज्ञात अपराधियों से हो। मौजूदा मामले में ही, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, पाँच हमलावर थे। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, CCL/आवेदक दो और गंभीर मामलों में शामिल है; इनमें से एक मामला हत्या का ही है, और उसी हत्या के मामले में ज़मानत पर रहते हुए ही CCL/आवेदक मौजूदा हत्या के मामले में शामिल हो गया। राज्य द्वारा व्यक्त की गई यह आशंका अस्पष्ट नहीं है कि यदि CCL/आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह कुछ जाने-पहचाने अपराधियों के संपर्क में आ सकता है।”

    अतः, न्यायालय ने ज़मानत याचिका खारिज की।

    Case title: CCL S v. State

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