2021 विदेश मंत्रालय की अधिसूचना से पहले ओसीआई कार्डधारक एमबीबीएस प्रवेश के लिए भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
24 Oct 2024 3:17 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक, जिन्होंने गृह मंत्रालय (एमईए) की 04.03.2021 की अधिसूचना से पहले अपने ओसीआई कार्ड प्राप्त किए हैं, वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी या विदेशी राष्ट्रीय श्रेणी में विचार किए जाने के पात्र हैं।
संदर्भ के लिए, विदेश मंत्रालय की 04.03.2021 की अधिसूचना ने एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से भारत में अपनी पढ़ाई कर रहे ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी से विदेशी राष्ट्रीय श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया।
यह ध्यान देने योग्य है कि इस अधिसूचना को अनुष्का रेंगुंथवार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2023 लाइवलॉ (एससी) 73) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। अधिसूचना को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन ओसीआई कार्डधारकों को राहत दी, जो या तो 04 मार्च, 2021 से पहले पैदा हुए थे या जिन्होंने अपना ओसीआई दर्जा प्राप्त किया था, उन्हें भारतीय नागरिकों के बराबर लाभ प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति दी।
पल्लवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2023 लाइव लॉ (एससी) 741) के एक समान मामले में, एक ओसीआई कार्डधारक ने भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी के तहत अपने वर्गीकरण को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले पर गौर करते हुए पाया कि अनुष्का में राहत ने केवल पीड़ित पक्ष को भारतीय नागरिकों के बराबर माना जाने का लाभ दिया। इसने याचिकाकर्ता को विदेशी नागरिक श्रेणी के तहत विचार किए जाने की राहत दी।
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की शिकायत एम्स द्वारा अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए विदेशी नागरिकों कोटे के लिए सीटों के आवंटन के बारे में थी।
एम्स द्वारा जारी ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस में भारतीय नागरिकों के लिए 125 सीटें और विदेशी नागरिकों के लिए 7 सीटें आरक्षित थीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित 7 सीटें कुछ छात्रों द्वारा अनुचित और गलत तरीके से भरी गई थीं, जिन्होंने 04.03.2021 से पहले अपने ओसीआई कार्ड प्राप्त किए हैं।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अनुष्का मामले में लिए गए फैसले के मद्देनजर एम्स को 04.03.2021 से पहले के ओसीआई कार्डधारकों को विदेशी नागरिक श्रेणी में नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी में रखना चाहिए था। अनुष्का और पल्लवी पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने कहा कि दोनों फैसले संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनुष्का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 04.03.2021 से पहले अपने ओसीआई कार्ड प्राप्त करने वाले ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी के तहत विशेष रूप से विचार किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
“इन निर्णयों को संयुक्त रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि ऐसे ओसीआई कार्डधारक प्रवेश और अन्य लाभों के प्रयोजनों के लिए भारतीय नागरिक के रूप में व्यवहार किए जाने का अधिकार रखते हैं। इस लाभ का लाभ उठाने के लिए इन व्यक्तियों पर कोई अनिवार्य अधिरोपण या प्रतिबंध नहीं है। ओसीआई कार्डधारक नई नीति के अधीन होने के लिए भी स्वतंत्र थे, जो केवल उन लोगों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है जिन्होंने 04.03.2021 के बाद अपना ओसीआई दर्जा प्राप्त किया है।”
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि एम्स द्वारा जारी 21.08.2024 की अधिसूचना ने अपने मूल ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस की शर्तों में संशोधन किया। न्यायालय ने नोट किया कि अपने एमबीबीएस ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस में, एम्स ने अनुष्का मामले का संदर्भ दिया। ब्रोशर में कहा गया है कि प्रॉस्पेक्टस में भारतीय नागरिकों के लिए लागू सभी नियम और शर्तें 04.03.2021 से पहले ओसीआई कार्ड धारकों पर भी लागू होंगी।
कोर्ट ने आगे कहा कि एम्स द्वारा जारी 21.08.2024 के नोटिस में यह प्रावधान किया गया था कि ओसीआई कार्डधारक विदेशी नागरिक कोटे में पात्र होंगे। कोर्ट का मानना था कि एमबीबीएस कार्यक्रम के लिए मूल ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस और दिनांक 21.08.2024 की अधिसूचना के बीच कोई स्पष्ट असंगति नहीं थी।
कोर्ट ने कहा कि दिनांक 21.08.2024 की अधिसूचना केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की थी और इस प्रकार ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस की मूल शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया।
“…अंडरग्रेजुएट एमबीबीएस कार्यक्रम के लिए जारी किए गए ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस के साथ संयोजन में पढ़ी जाने पर दिनांक 21.08.2024 की विवादित अधिसूचना पूरी तरह स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की है। यद्यपि अनुष्का (सुप्रा) और पल्लवी (सुप्रा) में निर्णयों के आशय के बारे में प्रतिवादियों के बीच भ्रम के कारण कुछ अस्पष्टताएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस की मूल शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विवादित अधिसूचना ने प्रवेश प्रक्रिया के बारे में केवल और स्पष्टीकरण प्रदान किया है।”
न्यायालय ने माना कि एमबीबीएस कार्यक्रम के लिए मूल ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस और 21.08.2024 की अधिसूचना के बीच कोई स्पष्ट असंगति नहीं थी।
विशेष रूप से, न्यायालय ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एम्स अपने ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस में स्पष्टता प्रदान करने में विफल रहा। इसने कहा कि एम्स के साथ-साथ एमसीसी ओसीआई उम्मीदवारों के लिए प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नियमों और विनियमों की सुसंगत समझ प्रस्तुत करने में विफल रहा।
इसने कहा, “ब्रोशर-प्रॉस्पेक्टस में इस कद के संस्थान से अपेक्षित स्पष्टता का अभाव था। न्यायालय ने चिंता के साथ कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। एम्स के प्रवेश दिशा-निर्देशों में अस्पष्टता के उदाहरण बार-बार सामने आए हैं, जिससे इच्छुक छात्रों में भ्रम और परेशानी पैदा हुई है।
कोर्ट ने आगे टिप्पणी की, "वर्तमान मुकदमा प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है, बल्कि अस्पष्टता के क्षेत्र में व्याख्यात्मक चिंताओं से उत्पन्न हुआ है, जो सीधे प्रतिवादी-एम्स द्वारा उत्पन्न अस्पष्टता से उपजा है। यदि संबंधित नियमों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त किया गया होता या प्रतिवादी-एम्स ने उचित अधिकारियों से समय पर स्पष्टीकरण मांगा होता, तो इस लंबी कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरह बचा जा सकता था। इस तरह की तत्परता की अनुपस्थिति ने प्रवेश ढांचे में एक ग्रे क्षेत्र बनाया, जिससे याचिकाकर्ताओं को ऐसे दावों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया, जिन पर वे अन्यथा विचार नहीं कर सकते थे।"
इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: देवदर्शिनी उमापति बनाम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और अन्य।(W.P.(C) 12263/2024 & CM APPL. 50961/2024)