आरोपी के बरी होने के बाद पीएमएलए के तहत कोई कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
9 May 2024 12:10 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विधेय अपराध में आरोपी के बरी होने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने कहा है कि पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को कानूनी तौर पर अपराध की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है या उन्हें आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
मामले में याचिकाकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत विशेष न्यायाधीश की ओर से पारित 9 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता/प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर शिकायत में कथित अपराधों के लिए उत्तरदाताओं/अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया गया था।
विशेष न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता/ईडी द्वारा दायर शिकायत में कथित पीएमएलए की धारा 3 के तहत उत्तरदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ एक अनुसूचित अपराध के आधार पर अपराध लगाया गया था, और एक बार जब उन्हें संबंधित अदालत द्वारा अनुसूचित अपराध के लिए बरी कर दिया गया तो पीएमएलए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि जब अभियुक्त द्वारा कोई अनुसूचित अपराध नहीं किया गया हो तो धन पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है।
पीएमएलए के तहत आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने कुछ बैंक खाते और अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं। निर्णायक प्राधिकारी ने पीएमएलए की धारा 8(3) के संदर्भ में संपत्तियों और बैंक खातों के संबंध में कुर्की की पुष्टि की थी।
पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से आरोपी को बरी करने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने बाद में 7 नवंबर, 2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें सभी अचल संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया और सभी बैंक खातों को डीफ्रीज़ या रिलीज़ करने का आदेश दिया गया।
मामले में प्रश्न यह था कि कि क्या अनुसूचित अपराध के लिए प्रतिवादी को बरी किए जाने के बावजूद पीएमएलए के तहत कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। एक और संबंधित प्रश्न, जो विचार के लिए उठा वह यह था कि क्या याचिकाकर्ता/ईडी द्वारा इस आधार पर कुर्क की गई संपत्तियां कि यह अपराध की आय है, अनुसूचित अपराध में बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की लंबितता के बावजूद जारी की जा सकती है।
अदालत ने माना कि अनुसूचित अपराध और उससे उत्पन्न अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आधार है। एक बार जब किसी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध से बरी कर दिया जाता है तो मूल आधार ही खत्म हो जाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं बचेगा क्योंकि अपराध से कोई आय नहीं होगी।
अदालत ने माना कि विशेष न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को पीएमएलए के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया है। 7 नवंबर, 2023 के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसके द्वारा कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों को विशेष न्यायाधीश द्वारा मुक्त करने का निर्देश दिया गया था।
केस टाइटलः प्रवर्तन निदेशालय बनाम अखिलेश सिंह
केस नंबर: CRL.REV.P. 1199/2023 & CRL.M.A. 34025/2023