मासिक किराया भुगतान संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

19 July 2025 5:31 PM

  • मासिक किराया भुगतान संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत किए गए मासिक किराए के भुगतान को संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में नहीं माना जा सकता।

    जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस प्रकार सेल एग्रीमेंट पारंपरिक सेल डीड और कथित मासिक किश्तों के आधार पर विवादित संपत्ति पर स्वामित्व की मांग करने वाला एक मुकदमा खारिज कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    “वादी का यह तर्क कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत 22,000 रुपये मासिक किराए का भुगतान कथित रूप से बिक्री मूल्य की किस्त के रूप में किया गया था, कानूनन अस्वीकार्य है। वादपत्र में किराए के रूप में बिक्री मूल्य के भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। संभवतः, ऐसा कर देयता से बचने के लिए भी किया गया होगा। बिक्री मूल्य के भुगतान का यह तरीका कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इसलिए किसी आपत्ति के आधार पर न्यायालय इसे बिक्री मूल्य के भुगतान के कानूनी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।”

    वादी ने प्रतिवादियों मूल स्वामित्व धारक के वंशजों के विरुद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, ताकि उन्हें वादग्रस्त संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा करने से रोका जा सके।

    यह तर्क दिया गया कि वादी के पूर्ववर्तियों ने स्वामित्व धारक के निधन से पहले उसके साथ एक अपंजीकृत विक्रय समझौता किया और वादग्रस्त संपत्ति की खरीद के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में 13,20,000 रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी।

    यह भी तर्क दिया गया कि राशि का भुगतान करने के लिए रजिस्टर्ड लीज डीड निष्पादित किया गया, जिसके तहत यह सहमति हुई कि 13,20,000/- रुपये के भुगतान के बदले पाँच वर्षों तक 22,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।

    इस प्रकार, वादीगण ने तर्क दिया कि किराया वास्तव में सेल प्रतिफल के रूप में किश्तों में दिया गया था।

    दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने पारंपरिक बिक्री दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर विवाद किया और रजिस्टर्ड लीज डीड के आधार पर कब्जे और बकाया किराये की मांग की।

    प्रतिवादी से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने माना कि रजिस्टर्ड लीज डीड के आधार पर यह दावा कि वादीगण ने सेल डीड के अनुसरण में प्रस्तावित क्रेता के रूप में वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा किया था, समकालीन दस्तावेजों के विपरीत है।

    अदालत ने कहा,

    "इसके अलावा, वादी का यह तर्क कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत 22,000 रुपये का मासिक किराया कथित तौर पर बिक्री मूल्य की किस्त के रूप में दिया गया, फिर से कानूनन अस्वीकार्य और अस्वीकार्य है।"

    जहां तक प्रथागत बिक्री दस्तावेज़ का संबंध है, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा दस्तावेज़ किसी पक्ष को कानून में घोषणात्मक स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि ऐसे प्रथागत दस्तावेज़ प्रस्तावित विक्रेता के पक्ष में कोई स्वामित्व स्थापित नहीं करते हैं।

    इसने शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन (2023) मामले पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के प्रथागत दस्तावेज़ों के आधार पर वादी द्वारा अचल संपत्ति पर किए गए स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया था।

    अदालत ने प्रतिवादियों को उनके कानूनी उपायों का पालन करने से रोकने वाला निषेधाज्ञा पारित करने से भी इनकार कर दिया।

    Case title: Amit Jain & Ors. v. Anila Jain & Ors.

    Next Story