मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की तुलना हत्या, बलात्कार के आरोपी से नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

Praveen Mishra

20 Nov 2024 6:36 PM IST

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की तुलना हत्या, बलात्कार के आरोपी से नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि धन शोधन के मामले में किसी आरोपी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, हत्या, बलात्कार या डकैती जैसे अपराधों जैसे दस साल या उससे अधिक की सजा वाले दंडनीय लोगों के बराबर नहीं माना जा सकता।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पीएमएलए के तहत मामलों से निपटने के दौरान यह ध्यान रखना उचित है कि कुछ अपवाद मामलों को छोड़कर, अधिकतम सजा सात साल की हो सकती है।

    यह दोहराते हुए कि धारा 45 पीएमएलए को कैद के लिए एक उपकरण के रूप में या एक बेड़ी के रूप में उपयोग करके अभियुक्त को हिरासत में रखना अस्वीकार्य है, न्यायालय ने कहा "मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास, दस साल या उससे अधिक के अपराध, हत्या, बलात्कार, डकैती आदि के मामलों के साथ दंडनीय नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक हरि ओम राय को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

    ईडी ने आरोप लगाया कि राय ने चीनी नागरिकों को निमंत्रण दिया था और भारत में ठहरने के दौरान उन्होंने बैंक खाता खोलने और डीआईएन हासिल करने के लिए फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल कर यह अपराध किया।

    यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ चीनी राष्ट्रिकों द्वारा वीजा प्राप्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं की गई थीं।

    राय को जमानत देते हुए, अदालत ने कहा कि जांच 2022 में शुरू की गई थी और अभियोजन शिकायत में 48 आरोपी व्यक्तियों का नाम था और 527 गवाहों का हवाला दिया गया था।

    प्रसाद ने कहा, '80 हजार पन्ने के दस्तावेज हैं जिनका विश्लेषण करने की जरूरत है। दिनांक 19.02.2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जिसके अनुसार अभियुक्तों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है, 15 अतिरिक्त गवाहों का हवाला दिया गया है और अतिरिक्त 3500 पृष्ठों के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा गया है।

    अदालत ने कहा कि मामले में कई आरोपी व्यक्ति थे, आकलन करने के लिए हजारों पन्नों के सबूत, गवाहों के स्कोर की जांच की जानी थी, निकट भविष्य में कभी भी मुकदमा खत्म होने की उम्मीद नहीं थी और देरी राय के लिए जिम्मेदार नहीं थी।

    अदालत ने कहा, 'जब उचित समय में सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं हो और आरोपी लंबे समय तक जेल में रहे, तो आरोपों की प्रकृति के आधार पर, पीएमएलए की धारा 45 के तहत शर्तों को अनुच्छेद 21 के संवैधानिक जनादेश के लिए जगह देनी होगी'

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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