आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग का मतलब यह नहीं है कि उत्पीड़न के वास्तविक मामले मौजूद नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

14 Feb 2025 3:20 PM IST

  • आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग का मतलब यह नहीं है कि उत्पीड़न के वास्तविक मामले मौजूद नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के दुरुपयोग का यह मतलब नहीं है कि उत्पीड़न के वास्तविक मामले मौजूद नहीं हैं।

    ज‌स्टिस अमित महाजन ने कहा,

    "यह न्यायालय दहेज के लालच की गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराई की जमीनी हकीकत से अनजान नहीं है, जिसके कारण कई पीड़ितों को अकल्पनीय आचरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।"

    न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पति के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं, वह भी बहुत देरी से, कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    न्यायालय ने कहा,

    "अदालतों ने कई मामलों में पति और उसके परिवार को वैवाहिक मुकदमेबाजी में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है। जबकि आईपीसी की धारा 498ए का प्रावधान विवाहित महिलाओं को दिए जाने वाले उत्पीड़न से निपटने के उद्देश्य से पेश किया गया था।"

    न्यायालय ने कहा,

    "...हालांकि, यह देखना दुखद है कि अब इसका दुरुपयोग पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान करने और लाभ उठाने के लिए भी किया जा रहा है। ऐसे मामले अब वकील की सलाह पर वास्तविक घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश करके क्षणिक आवेश में दायर किए जाते हैं।"

    ज‌स्टिस महाजन ने आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता) के तहत अपराधों के लिए पति के खिलाफ 2017 में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। यह एफआईआर पत्नी के कहने पर पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज की मांग और स्त्रीधन वापस न करने के आधार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थी।

    न्यायालय ने कहा कि एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी, पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली याचिका दायर करने के कई साल बाद। न्यायालय ने पाया कि एफआईआर में पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यापक तरीके से आरोप लगाए गए थे।

    न्यायालय ने कहा कि मामले में आरोप पत्र केवल पति के खिलाफ दायर किया गया था, उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ नहीं। वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ व्यापक और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में दहेज की मांग या उत्पीड़न के कथित मामलों की कोई तारीख या समय या विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर में किसी भी धमकी के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था, हालांकि, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि शिकायत में भी पति द्वारा दहेज के लिए उत्पीड़न की कोई विशेष घटना नहीं बताई गई थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "दूसरी ओर, शिकायत से ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने शादी के समय दहेज लेने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता के परिवार और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच दुश्मनी थी।"

    केस टाइटल: अजय बनाम राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2025 लाइव लॉ (दिल्ली) 184

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