CLAT-PG स्कोर को वकीलों की भर्ती से जोड़ने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है: NHAI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया
Shahadat
8 Sept 2025 11:52 AM IST

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार बनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।
NHAI के वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।
अदालत वकील शन्नू बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें NHAI द्वारा 11 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि CLAT PG स्कोर वकीलों की भर्ती का आधार होगा।
NHAI के वकील ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई। प्राधिकरण द्वारा विवादित फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की संभावना है।
तदनुसार, अदालत ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की। अदालत ने कहा कि इसे हाईकोर्ट में रखा जाएगा।
याचिका में कहा गया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (पोस्ट ग्रेजुएट) में किसी भी उम्मीदवार के अंकों को सरकारी नौकरी का आधार नहीं बनाया जा सकता।
यह तर्क दिया गया कि CLAT-PG परीक्षा केवल LLB डिग्री धारक उम्मीदवारों की कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त करने हेतु योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है।
याचिका में कहा गया कि NHAI द्वारा जारी की गई अधिसूचना का उद्देश्य कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि कानूनी पेशेवरों की सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रकार, CLAT-PG स्कोर को NHAI द्वारा वकीलों की भर्ती का आधार नहीं बनाया जा सकता।
इसमें आगे कहा गया कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और NHAI द्वारा ऐसे चयन के लिए योग्यता तैयार करने के आधार के बीच कोई उचित या तर्कसंगत संबंध नहीं है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, केवल CLAT-PG स्कोर के आधार पर चयन को प्रतिबंधित करने का मानदंड मनमाना और तर्कहीन है।
Title: Shannu Baghel v. Union of India & Anr

