मालवीय नगर आग: हाईकोर्ट ने होटल मालिक को मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत दी
Shahadat
21 Sept 2026 8:12 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर में स्थित उस होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज को अंतरिम ज़मानत दी, जहां जून में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी।
जस्टिस सचिन दत्ता ने बजाज को मेडिकल आधार पर चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी, ताकि वे ठीक से रिकवर हो सकें।
कोर्ट ने कहा,
"....याचिकाकर्ता की सर्जरी की प्रकृति और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीते कम समय को देखते हुए, और इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता मेडिकल आधार पर सीमित समय के लिए अंतरिम ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है, ताकि वह ठीक से रिकवर हो सके।"
कोर्ट ने बजाज की चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की। कोर्ट ने ध्यान दिया कि बजाज की 31 अगस्त को पेट की एक बड़ी सर्जरी हुई और उन्हें 15 सितंबर को ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी।
जज ने कहा,
"ऊपर बताई गई रिपोर्ट से यह भी साफ़ है कि जटिलताओं का जोखिम है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक मेडिकल देखभाल की ज़रूरत है।"
बजाज के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 326 (आग से नुकसान पहुंचाना) के तहत FIR दर्ज की गई।
कम-से-कम 58 लोगों को बचाया गया और अस्पतालों में ले जाया गया, जहाँ 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, होटल एक भीड़-भाड़ वाली गली में बिना फायर NOC के चल रहा था। इस घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ अफ़्रीकी नागरिक और कुछ तुर्कमेनिस्तान के नागरिक शामिल थे।
खबरों के मुताबिक, जिस बिल्डिंग की बात हो रही है, उसमें सिर्फ़ छह कमरों की मंज़ूरी थी, लेकिन वहां 20 से ज़्यादा कमरे चल रहे थे और आने-जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था।
Title: LOVKESH BAJAJ v. STATE GOVT OF NCT OF DELHI

