पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन रहे आवारा कुत्ते, उन्हें खाना खिलाने पर गौर करने की जरूरत: दिल्ली हाईकोर्ट
Praveen Mishra
4 March 2024 3:34 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने तुगलक लेन इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 18 महीने की बेटी की मौत के मामले में 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करने वाली पिता की याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तर दिल्ली नगर निगम (NDMC) से जवाब मांगा और मामले को 13 मार्च को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि समस्या यह है कि लोग वैन में आकर कुत्तों को खाना खिला रहे हैं और यही वजह है कि कुत्ते 'बहुत ज्यादा क्षेत्रीय हो गए हैं और वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं।
कोर्ट ने कहा, 'वे पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन रहे हैं और आवारा कुत्तों को खाना खिलाना एक ऐसी चीज है जिस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है'
याचिका में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कानूनों और संबंधित नियमों को किसी भी ऐसी दुखद घटना से बचने के लिए लागू किया जाए जो कुत्ते के काटने के कारण मौत का कारण बनती है।
पिता ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार हिंसक और खूंखार कुत्तों को पकड़ने और उनका इलाज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की है।
याचिका में दिल्ली पुलिस को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वह कानून के अनुसार खूंखार कुत्तों को पकड़ने और उनका इलाज करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच करे और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
पिता तुगलक लेन इलाके के धोबी घाट के रहने वाले हैं और आर्थिक रूप से हाशिए के समाज से ताल्लुक रखते हैं। उसने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने अतीत में उनके और पड़ोसियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज किया और सार्वजनिक सड़कों को आवारा जानवरों, विशेष रूप से पागल, आक्रामक और हिंसक कुत्तों के खतरे से मुक्त और सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं।
"कुत्तों के खतरे का एक प्रमुख कारण नसबंदी नहीं है जो उनकी अनियमित आबादी का कारण है। इसके अलावा, इन कुत्तों का टीकाकरण न करना एक और कारण है जो कुत्ते के काटने के कारण गंभीर प्रभाव डालता है जिससे रेबीज जैसे गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं। सार्वजनिक सड़कों को आवारा जानवरों, विशेष रूप से हिंसक और पागल कुत्तों के खतरे से मुक्त और सुरक्षित रखना इलाके के नगर निकाय का प्राथमिक कर्तव्य है"
इसमें कहा गया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद एनडीएमसी ने आक्रामक और हिंसक कुत्तों को पकड़कर और उनका इलाज करके स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक और आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की 18 महीने की बेटी की मौत हो गई है।