जज की आलोचना पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, कहा- आलोचना ज़िम्मेदार और ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए

Shahadat

21 April 2026 8:27 PM IST

  • जज की आलोचना पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट, कहा- आलोचना ज़िम्मेदार और ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जजों की आलोचना ज़िम्मेदार और ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जब उन पर हमले होते हैं - खासकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर - तो वे सार्वजनिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकते।

    जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि कोई भी आलोचना ठोस आधार पर होनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि जज के पास सार्वजनिक रूप से अपने कामों को सही ठहराने का कोई ज़रिया नहीं होता।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर किसी को किसी न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी या काबिलियत पर सवाल उठाना है तो यह ठोस सबूतों के साथ किया जाना चाहिए। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें याद रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हमला बिना किसी आधार के किया जाता है तो यह न्यायिक अधिकारी के अधिकार को कमज़ोर करता है। उसके द्वारा बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय देने के काम में रुकावट डालता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि जब कोई न्यायिक अधिकारी न्याय देता है तो उससे गलतियां होना लाज़मी है, क्योंकि किसी भी जज से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हर समय 100% सही होगा।

    बेंच ने कहा,

    "...इसी वजह से हमारे यहां अदालतों का एक क्रम (Hierarchy) है, जहां अगर कोई मुक़दमेबाज़ किसी फ़ैसले से असंतुष्ट होता है तो वह ऊपरी अदालत में जा सकता है। ऐसे उपाय में हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया जाए। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मूल आदेश देने वाले न्यायिक अधिकारी ने ईमानदारी से काम नहीं किया या वह काबिल नहीं था।"

    कोर्ट ने ये टिप्पणियां ऐसे व्यक्ति के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करते हुए कीं, जो "Fight 4 Judicial Reforms" नाम से YouTube चैनल चलाता है। उस पर आरोप है कि उसने वीडियो और थंबनेल के ज़रिए मौजूदा न्यायिक अधिकारियों को निशाना बनाकर न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की।

    हालांकि, कोर्ट ने उन दो वकीलों की बिना शर्त माफ़ी स्वीकार की, जो उन वीडियो में नज़र आए।

    Title: COURT ON ITS OWN MOTION v. SHIV NARAYAN SHARMA ADV. AND ORS and other connected matter

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