जामिया VC नियुक्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया
Praveen Mishra
13 March 2025 7:17 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
जस्टिस प्रतीक जालान ने विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार द्वारा याचिका की स्वीकार्यता पर उठाई गई आपत्तियों के अधीन नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, जामिया मिलिया इस्लामिया के विज़िटर, प्रो. मजहर आसिफ, सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी और विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।
यह याचिका एडवोकेट विशाल कुमार राय ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह नियुक्ति अवैध है क्योंकि यह जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के अधिनियम 2 और यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 7.3 के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा और जामिया की ओर से पेश वकील मोनिका अरोड़ा ने याचिका की स्वीकार्यता को कई आधारों पर चुनौती दी, जिनमें राय की पात्रता और एक 'क्वो वारंटो' रिट याचिका के दायरे को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस याचिका में उठाए गए अधिकतर प्रश्न पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा "एम. एहतेशाम उल हक बनाम भारत संघ" मामले में खारिज किए जा चुके हैं, जो जामिया के एक पूर्व कुलपति की नियुक्ति से संबंधित था।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट डॉ. अमित जॉर्ज ने तर्क दिया कि न्यायिक फैसलों के अनुसार, 'क्वो वारंटो' रिट याचिका किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल की जा सकती है और इसके लिए सख्त 'लोकस' प्रतिबंध लागू नहीं होते।
कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है।