जब मुकदमे में देरी आरोपी के कारण न हो तो कारावास के लिए पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग अनुचित: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Oct 2024 5:13 PM IST

  • जब मुकदमे में देरी आरोपी के कारण न हो तो कारावास के लिए पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग अनुचित: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पीएमएलए की धारा 45 का उपयोग करके अभियुक्त को हिरासत में रखना उचित नहीं है, क्योंकि मुकदमे में देरी अभियुक्त के कारण नहीं हुई है।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, "अन्य सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखे बिना धारा 45 द्वारा स्वतंत्रता के प्रवाह को बाधित नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के संवैधानिक उद्देश्य की वकालत करें और अनुच्छेद 21 की गरिमा को बनाए रखें।"

    पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त को जमानत तभी दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी हों - प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    जस्टिस ओहरी ने कहा कि जहां यह स्पष्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई उचित समय में पूरी होने की संभावना नहीं है, वहां पीए की धारा 45 को "जंजीर बनने" की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे आरोपी को अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सके।

    कोर्ट ने कहा, "क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका आकलन कानून में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम दंड के प्रकाश में किया जाना चाहिए। पीएमएलए के तहत मामलों में, कुछ अपवाद मामलों को छोड़कर, अधिकतम सजा सात साल की हो सकती है। कारावास की अवधि पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए"।

    जस्टिस ओहरी ने भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो आरोपियों- पंकज कुमार तिवारी और पंकज कुमार को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन पर 46,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

    कोर्ट ने कहा कि ED की जांच 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ था।

    कोर्ट ने कहा, “जब कई आरोपी हैं, आकलन करने के लिए लाखों पन्नों के साक्ष्य हैं, कई गवाहों की जांच की जानी है, तो निकट भविष्य में ट्रायल खत्म होने की उम्मीद नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देरी आरोपी के कारण नहीं है, इसलिए धारा 45 PMLA का इस्तेमाल करके आरोपी को हिरासत में रखना जायज़ नहीं है”।

    जस्टिस ओहरी ने कहा कि दोनों आरोपियों को 11 जनवरी को ED ने गिरफ्तार किया था और वे 9 महीने से अधिक समय से हिरासत में थे।

    कोर्ट ने कहा,

    “ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि मौजूदा आवेदक भागने का जोखिम उठा रहे हैं। वास्तव में, अभिलेखों से पता चलता है कि दोनों आवेदक कई मौकों पर जांच में शामिल हुए हैं। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बताया गया है जिसमें आवेदकों ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया हो”।

    केस टाइटलः पंकज कुमार तिवारी बनाम ईडी और अन्य संबंधित मामले

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