गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना अपने आप में नौकरी पर वापस रखने या पिछले वेतन का हकदार नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

26 March 2026 10:37 AM IST

  • गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकालना अपने आप में नौकरी पर वापस रखने या पिछले वेतन का हकदार नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि अगर यह पाया जाता है कि किसी को गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने आप ही नौकरी पर वापस रखने या पिछले वेतन का हक मिल जाएगा।

    जस्टिस शैल जैन ने इसलिए प्रोप्राइटरशिप फर्म द्वारा गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी पर वापस रखने और पिछले वेतन देने से मना किया। उन्होंने इसके लिए काफी समय बीत जाने का हवाला दिया, खासकर तब जब कई कर्मचारी पहले ही रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई को पूरी लगन से आगे नहीं बढ़ाया।

    संदर्भ के लिए, कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लेबर कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई। लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुछ कर्मचारियों की सेवाएँ गैर-कानूनी तरीके से खत्म की गई थीं और उन्हें पिछले वेतन के साथ नौकरी पर वापस रखने का निर्देश दिया।

    इस चुनौती की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के इस निष्कर्ष को सही ठहराया कि नौकरी से निकालना गैर-कानूनी था। कोर्ट ने पाया कि कोई आंतरिक जाँच नहीं की गई और 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का पालन नहीं किया गया।

    हालांकि, कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी पर वापस रखने और पिछले वेतन देने से मना किया। कोर्ट ने कहा कि यह विवाद शुरू हुए तीन दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह तथ्य कि कथित तौर पर नौकरी से निकाले जाने या नौकरी छोड़ने के बाद से 36 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, यह साफ दिखाता है कि कर्मचारियों ने काफी लंबे समय तक अपनी कानूनी कार्रवाई को पूरी लगन से आगे नहीं बढ़ाया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि इस कोर्ट ने कर्मचारियों को दोबारा काम पर लौटने का मौका देने की बार-बार कोशिशें कीं—जैसा कि लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट में भी बताया गया—लेकिन कर्मचारी इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे।"

    पिछले वेतन के मुद्दे पर कोर्ट ने फिर से दोहराया कि यह राहत अपने आप नहीं मिल जाती, भले ही यह पाया गया हो कि नौकरी से निकालना गैर-कानूनी था।

    इस मामले में U.P. State Brassware Corporation Ltd. बनाम Uday Narain Pandey, (2006) के केस का हवाला दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछले वेतन देना कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें दोनों पक्षों का बर्ताव और उस समय के हालात शामिल हैं; इसे बिना सोचे-समझे या मशीनी तरीके से नहीं दिया जा सकता।

    कोर्ट का यह भी मानना ​​था कि इतने लंबे समय के बाद कर्मचारियों को नौकरी पर वापस रखना याचिकाकर्ता/मैनेजमेंट के साथ अन्याय होगा। ऐसा करने पर मैनेजमेंट पर तीन दशक से ज़्यादा के पिछले वेतन का भारी बोझ आ जाएगा।

    Case title: M/S.Thermoking v. P.O.& Rashtriya Gen.Maz.Union

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