दिल्ली जिमखाना क्लब खाली करने के 'शो कॉज़ नोटिस' के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

Shahadat

6 July 2026 12:04 PM IST

  • दिल्ली जिमखाना क्लब खाली करने के शो कॉज़ नोटिस के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जो दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने सफदरजंग रोड स्थित क्लब की जगह खाली करने के लिए जारी 'शो कॉज़ नोटिस' के खिलाफ दायर की थी।

    जस्टिस अवनीश झिंगन ने 'शो कॉज़ नोटिस' पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

    कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि एस्टेट ऑफिसर के सामने 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई (जो 28 जुलाई को है) के बाद की किसी तारीख के लिए टाल दिया जाए।

    मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार तब तक इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल कर देगी।

    ये याचिकाएं क्लब और उसके सदस्यों द्वारा दायर उन मुकदमों के तहत दाखिल की गईं, जिनमें केंद्र के जगह खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई। इन मुकदमों में पिछले महीने समन जारी किए गए।

    केंद्र सरकार का दावा है कि यह ज़मीन दिल्ली के एक बहुत संवेदनशील और रणनीतिक इलाके में है और "रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है"।

    सफदरजंग रोड पर स्थित यह जगह इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड (जिसे अब दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को एक सोशल और स्पोर्टिंग क्लब चलाने के लिए लीज़ पर दी गई थी।

    Next Story