भारतीय बैंकिंग कंपनी के विदेशी समकक्ष को देय क्रेडिट कार्ड शुल्क भारत में कर योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Praveen Mishra

28 Sept 2024 5:59 PM IST

  • भारतीय बैंकिंग कंपनी के विदेशी समकक्ष को देय क्रेडिट कार्ड शुल्क भारत में कर योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के बाहर खाताधारक को क्रेडिट लाइन देने के लिए बैंकिंग कंपनी की विदेशी शाखा द्वारा प्राप्त शुल्क, भारत में कर योग्य नहीं होगा।

    यह देखते हुए कि क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा देय राशि स्पष्ट रूप से भारत के बाहर लिया गया ऋण होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के लेनदेन के संबंध में शुल्क भारत में कर योग्य नहीं होगा।

    पूरा मामला:

    विदेश में जुटाई गई निधियों को विदेशी मुद्रा खाते में भारत लाया गया था और निर्धारिती बैंक के भारतीय कारोबार के लिए भारत में रखा गया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने दावा किया कि भारत में भारत शाखा या स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त लाभों को भारतीय आय के रूप में गिना जाता है। तथापि, एओ ने इसे धारा 44C के अर्थ के साथ प्रधान कार्यालय का व्यय माना और उक्त व्यय को अस्वीकार कर दिया।

    जब मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा, तो यह माना गया कि व्यवसाय की खरीद के लिए किए गए इन खर्चों को प्रधान कार्यालय के खर्चों के रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसलिए, आईटीएटी ने एओ को वास्तविक व्यय की कटौती की अनुमति देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, आईटीएटी ने माना कि क्रेडिट कार्ड कमीशन उन कार्डों के संबंध में है जो भारतीय निर्धारिती की विदेशी शाखाओं द्वारा जारी किए गए थे, उन पर भारत में कर नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    हाईकोर्ट का अवलोकन:

    जहां तक एफसीएनआर जमा का संबंध है, बेंच ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से देखा था कि निर्धारिती की भारतीय शाखाओं में जमा खोलने के लिए एनआरआई को आमंत्रित करने के उद्देश्य से खर्च किए गए थे।

    खंडपीठ ने कहा कि यह पहल आरबीआई के 16 अक्टूबर, 1991 के परिपत्र पर आधारित थी।

    इस प्रकार, चूंकि व्यय पूरी तरह से भारत में निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया था, इसलिए बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि की कि यह धारा 44C के तहत कर योग्य नहीं थे।

    जहां तक क्रेडिट कार्ड शुल्क का सवाल है, बेंच ने पाया कि क्रेडिट कार्ड निर्धारिती बैंक की विदेशी शाखाओं द्वारा जारी किए गए थे।

    इस प्रकार, ट्रिब्यूनल द्वारा यह नोट किया गया था कि भारत के बाहर खाताधारक को क्रेडिट लाइन प्रदान करने और विस्तारित करने के लिए विदेशी शाखा द्वारा शुल्क प्राप्त किए जाते हैं।

    बेंच ने आगे पाया कि कार्ड धारकों द्वारा देय राशि स्पष्ट रूप से भारत के बाहर लिया गया ऋण होगा।

    इसलिए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के बाहर उपयोग किए जाने वाले ऐसे क्रेडिट कार्ड लेनदेन के संबंध में शुल्क, भारत में कर योग्य नहीं होगा।

    इसलिए हाईकोर्ट ने राजस्व की अपील खारिज कर दी।

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