झूठी पुलिस शिकायत के शिकार खुद कर सकते हैं धारा 211 IPC के तहत मुकदमा, धारा 195 CrPC लागू नहीं होगी: दिल्ली हाईकोर्ट
Praveen Mishra
25 Oct 2025 4:43 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया है और वह अदालत तक नहीं पहुंचा, तो वह खुद धारा 211 IPC के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, इसके लिए कोर्ट से अनुमति जरूरी नहीं।
मामले में Sunair Hotels Ltd. ने VLS Finance Ltd. के खिलाफ चोरी की झूठी शिकायत दर्ज की थी, जो आयकर विभाग की पुष्टि के बाद बंद हो गई। प्रतिवादी ने इसके खिलाफ धारा 211 IPC के तहत मुकदमा दायर किया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 195 CrPC केवल तब लागू होती है जब झूठा आरोप किसी न्यायिक कार्यवाही में या उसके संबंध में लगे। चूंकि शिकायतें केवल पुलिस में हुईं और न्यायिक कार्यवाही में परिवर्तित नहीं हुईं, इसलिए मजिस्ट्रेट निजी शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए सक्षम था।
कोर्ट ने कहा कि धारा 195 का उद्देश्य प्रक्रिया सुरक्षा है, लेकिन वास्तविक शिकायतों के निपटारे में बाधा नहीं डालना चाहिए। इसलिए याचिका खारिज नहीं की गई।

