पति की मौत के बाद दोबारा शादी कर भी ससुराल को मुकदमों में घसीटने पर महिला पर जुर्माना: दिल्ली हाईकोर्ट
Praveen Mishra
13 Sept 2025 7:23 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने अपने ससुराल पक्ष को लगातार मुकदमों में घसीटा, जबकि उसके पति का निधन हो चुका था और वह खुद दूसरी शादी भी कर चुकी थी।
जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि महिला ने ससुराल वालों को “सिर्फ बदले की भावना से” और कानून के दुरुपयोग से परेशान किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसका आचरण “कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का पाठ्यपुस्तक उदाहरण” है।
कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद भी वह अपने सास-ससुर को लगातार मुकदमों में उलझाकर “सिर्फ उत्पीड़न, परेशानी और सार्वजनिक अपमान” कर रही है। यह न्याय की तलाश नहीं बल्कि सोची-समझी प्रताड़ना है।
जस्टिस मोंगा ने कहा कि महिला ने अपने जीवन में आगे बढ़कर दोबारा शादी कर ली, लेकिन फिर भी वह अपने मृत पति के बुजुर्ग माता-पिता को बार-बार कोर्ट में खींच रही है।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें महिला की शिकायत पर बुजुर्ग ससुराल पक्ष को घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत मामले में दोबारा शामिल करने का निर्देश दिया गया था।
अंत में कोर्ट ने कहा कि महिला का यह रवैया “न्याय” कहलाने लायक नहीं है, बल्कि यह “सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न है, जिसे कानूनी प्रक्रिया का नाम दिया गया है।”

